अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई : गाजियाबाद की इस हाउसिंग सोसायटी पर लगा 62 करोड़ रुपए का जुर्माना, एओए की शिकायत पर एनजीटी ने लिया एक्शन

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Ghaziabad News : एनजीटी ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले एक बिल्डर पर 62 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यह एनसीआर की सभी हाउसिंग सोसायटी में सबसे बड़ी कार्रवाई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम में अभी तक किसी भी हाउसिंग सोसायटी के खिलाफ एनजीटी ने इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की है। आरोप है कि बिल्डर ने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसायटी पर 62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के मोहन नगर में स्थित सेवियर पार्क हाउसिंग सोसायटी के खिलाफ एओए ने वर्ष 2021 में मुकदमा दर्ज करवाया था। यह मुकदमा एनजीटी में दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज करवाते समय एओए ने सेवियर पार्क हाउसिंग सोसायटी के बिल्डर ने भूजल दोहन और सीवर लाइन बिछाने को लेकर शिकायत की थी। यह शिकायत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दर्ज की गई  जिसके बाद एनजीटी ने इस मामले में पूरी जांच के लिए एक टीम का गठन किया था। टीम ने अपनी पूरी जांच करने के बाद एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी। जिसमें बिल्डर की गलती पाई गई।

62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया
अब इस मामले में एनजीटी ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने के मामले में हाउसिंग सोसायटी पर 62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा बिल्डर को चेतावनी भी दी है कि अगर तय समय पर जुर्माना नहीं भरा गया तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह उन सभी बिल्डरों के लिए हिदायतें है। जो पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। बताया जा रहा है कि यह एनसीआर में अभी तक की बिल्डर के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है, जो एनजीटी ने की है।

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