Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना वर्ष 2016 में थाना रबूपुरा क्षेत्र में हुई थी। घटना के करीब 9 साल बाद हत्या के आरोपी आजीवान कारवास की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त आरोपी को जेल में रहना पड़ेगा
जानिए पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक थाना रबूपुरा क्षेत्र में 2016 को एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने बुलंदशहर निवासी आबिद आली पुत्र शाह आलम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप 10 दिसंबर को आरोपी आबिद को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।
लंबित मामलों में हो रही प्रभावी पैरवी
कोर्ट के मुताबिक अर्थ दंड जमा ना करने पर अभियुत को 6 माह की अतिरित कारावास काटना होगा। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा लंबित मुकदमों की प्रभावी पैरवी की जा रही है ,जिसकी वजह से अपराधियों को सजा मिल रही है।