गौतमबुद्ध नगर कोर्ट का फैसला : सात वर्षीय बच्चे से कुकर्म का प्रयास करने वाले को उम्रकैद, विरोध करने पर प्राइवेट पार्ट को...

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Greater Noida News : वर्ष 2020 में एक व्यक्ति ने मासूम बच्चे के साथ कुकर्म का प्रयास किया था। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया था तो आरोपी ने उसके मुंह में अपना प्राइवेट पार्ट डाल दिया था। इस मामले में 4 साल पहले थाना एक्सप्रेसवे में मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में करीब 7 गवाह गौतमबुद्ध नगर कोर्ट में पेश हुए। जिसके बाद अब पीड़ित को इंसाफ मिला है। आरोपी को उम्रकैद की सजा हुई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

कब दिया था वारदात को अंजाम
शासकीय अधिवक्ता (पास्को एक्ट) चवनपाल भाटी ने बताया कि यह घटना 25 अक्टूबर 2020 की है। एक खौफनाक घटना थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में स्थित एक गांव का है। आरोपी अमित उर्फ धर्मेंद्र उर्फ दुल्ला शाम के करीब 7:00 बजे साइकिल लेकर जा रहा था। रास्ते में आरोपी ने पीड़ित को देखा था। पीड़ित की उम्र करीब 7 वर्ष थी। आरोपी ने पीड़ित को खाने की चीज दिलाने का लालच दिया और साइकिल पर बैठकर खेत में ले गया। 

वारदात के बाद पीड़ित को छोड़कर भागा आरोपी
चवनपाल भाटी ने बताया कि आरोपी अपनी साइकिल पर मासूम को बैठकर खेत में ले गया। वहां पर बच्चे के साथ कुकर्म का प्रयास किया, लेकिन जब पीड़ित ने विरोध किया तो उसके साथ आरोपी ने मारपीट की थी। उसके बाद आरोपी ने पीड़ित के मुंह में अपना प्राइवेट पार्ट डाल दिया गया। वारदात के बाद रास्ते में छोड़कर आरोपी फरार हो गया। 

विशेष न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सुनाया फैसला
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वारदात के बाद पीड़ित ने पूरी कहानी अपने परिजनों को बताई। इस मामले में पुलिस समेत कई लोगों के बयान गौतमबुद्ध नगर कोर्ट में दर्ज करवाए गए थे। सभी गवाह और सबूत के मध्यनजर विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ में आरोपी को 50,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

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