आज की सबसे बड़ी खबर : यूपी विधानसभा में पास हुआ लिफ्ट एक्ट, जानिए कानून में क्या-क्या है

Tricity Today | यूपी विधानसभा में पास हुआ लिफ्ट एक्ट



Greater Noida/Lucknow News : उत्तर प्रदेश से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी विधानसभा सत्र में लिफ्ट एक्ट पास हो गया है। इसके साथ ही नियम बन गए हैं। लिफ्ट एक्ट के लिए सबसे पहले विधायक धीरेंद्र सिंह ने योगी आदित्यनाथ के सामने मुद्दा उठाया था और इस मुद्दे पर लगातार आपका पसंदीदा न्यूज पोर्टल "ट्राईसिटी टुडे" ने खबर प्रकाशित की।

जानिए कानून में क्या-क्या है
  1. लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम के बाद दुर्घटना की स्थिति में मलिक के द्वारा पीड़ित को मुआवजा देना होगा।
  2. लिफ्ट और एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन एवं दुर्घटना बीमा भी करवाना जरूरी होगा।
  3. लिफ्ट और एक्सीलरेटर के निर्माण, गुणवत्ता, सुरक्षा, सुविधाओं, स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए नियमों का पालन करना होगा।
  4. लिफ्ट और एक्सीलेटर में समस्या होने पर तत्काल ठीक करवाना होगा।
  5. स्वामी को वर्ष में कम से कम दो बार मॉक ड्रिल अभ्यास करवाना होगा।
  6. स्थापना एवं संचालन के संबंध में शिकायत मिलने पर स्वामी अथवा संबंधित एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

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