BIG BREAKING : यूपी रेरा ने अंसल बिल्डर की प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने पर लगाई रोक, हजारों लोगों को झटका

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Greater Noida News : यूपी रेरा ने मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड प्रोमोटर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। रेरा अधिनियम की धारा-36 के तहत अंतरिम आदेश पर मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड प्रमोटर्स को सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप के तहत पंजीकृत परियोजनाओं और अपंजीकृत भूमि के किसी भी हिस्से पर किसी भी प्रकार के तीसरे पक्ष के हित बनाने या पंजीकृत डीड और एमओयू को किसी भी उपकरण द्वारा स्थानांतरित करने के लिए के माध्यम से अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यूपी रेरा द्वारा यह निर्णय रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में होम बायर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया।

अवैध रूप से बेचने और खरीदने की जानकारी मिली
रेरा द्वारा यह जानकारी दी गई है कि उन्हें मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लखनऊ के विरूद्ध शिकायतें मिल रही थीं कि उनके द्वारा टाउनशिप के कुछ भागों को रेरा में पंजीकृत कराए बिना अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है। रेरा द्वारा अपनी बैठक 15 दिसंबर 2020 में रेरा अधिनियम की धारा-35 सपठित धारा-34, 3, 38, 59, 63, 68 और रेरा नियमावली के नियम-22 के अन्तर्गत हाई-टेक टाउनशिप से सम्बन्धित मामलों की जांच करने का निर्णय लिया गया था। रेरा द्वारा प्रोमोटर को अनेकों अवसर प्रदान करने के बावजूद भी प्रोमोटर द्वारा समस्त अपेक्षित जानकारियां और साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराए गए। 

27 जून 2023 तक साक्ष्य पेश करने होंगे
रेरा द्वारा प्रोमोटर को सुनवाई के भी कई अवसर प्रदान किए गए। प्रोमोटर द्वारा जो भी उत्तर और विवरण उपलब्ध कराए गए। उनके आधार पर रेरा का मत है कि प्रोमोटर द्वारा हाई-टेक टाउनशिप के काफी बड़े भू-क्षेत्र को रेरा में पंजीकरण कराए बिना बेंचा जा रहा है और रेरा अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। रेरा का यह आदेश अनन्तिम आदेश है और प्रोमोटर को निम्नलिखित बिन्दुओं सहित अन्य बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 27 जून 2023 तक अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके आधार पर अग्रिम या अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

अंसल बिल्डर के लिए आदेश
  1. टाउनशिप के अपंजीकृत भू-क्षेत्रफल के पंजीकरण हेतु 15 दिन में आवेदन करें।
  2. रेरा की स्वीकृति प्राप्त किए बिना तथा रेरा के प्राविधानों के विपरीत 06 परियोजनाओं को मेसर्स स्पेशिया वेंचर्स एलएलपी, मेसर्स राजेन्द्र एण्ड सन्स इन्फ्रा प्रालि, मेसर्स आरआर. ड्वेलिंग्स प्रालि, मेसर्स आदित्य कन्सट्रक्शन्स, मेसर्स आरआर सिविलटेक प्रालि और मयंक अग्रवाल को हस्तगत करने से सम्बन्धित पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करें। इसी प्रकार अन्य 06 परियोजनाएं जिन्हें दूसरे निवेशकों को अंतरित करने जा रहे हैं, से सम्बन्धित पूरे विवरण प्रस्तुत करें।
  3. साक्ष्य के साथ स्पष्ट करें कि एफएसआई क्रेताओं को विक्रित एफएसआई रेरा में पंजीकृत किस परियेाजना का भाग है, या प्रश्नगत भू-क्षेत्र रेरा में पंजीकृत नहीं है।
  4. डीए-5 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग और ईडब्ल्यूएसएलआईजी के लिए आरक्षित भू-क्षेत्रफल में पंजीकृत करायी गई। इसका अपंजीकृत भू-क्षेत्रफल का विवरण दें।
  5. एफएसआई क्रेताओं के साथ निष्पादित सेल डीड या अनुबन्ध की प्रति सहित पूरा विवरण दें। यह बतायें कि एफएसआई विक्रय से प्राप्त धनराशि को किस खाते में प्राप्त किया गया और टाउनशिप में किन कार्यों में प्रयुक्त किया गया।
यूपी रेरा द्वारा दिनांक 19 जून 2023 की अपनी बैठक के एक अन्य निर्णय में प्रोमोटर मेसर्स अंसल एपीआई पर रेरा अधिनियम की धारा-4 के उल्लंघन के लिए 3,05,70,000 रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया। जिसे प्रोमोटर द्वारा एक माह के अन्दर रेरा में जमा किया जाना है, अन्यथा इसकी वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से भू-राजस्व के बकाये की भांति करायी जाएगी। रेरा द्वारा प्रोमोटर के ऊपर यह अर्थदण्ड उनकी तीन परियोजनाओं अंसल बिजिनेस पार्क, अंसल बिजिनेस पार्क और गोल्फ रेजिडेंशिया परियोजनाओं के फॉरेंसिक ऑडिट के निष्कर्षों के आधार पर लगाया गया है। जिसमें यह पाया गया कि प्रोमोटर द्वारा होम बायर्स से प्राप्त 60.57 करोड़ रुपए का दुरूपयोग किया गया है। रेरा द्वारा प्रोमोटर को यह आदेश भी दिए गए कि दुरूपयोग की गई धनराशि 60.57 करोड़ रुपए एक माह के अन्दर प्रश्नगत परियोजनाओं के एस्क्रो एकाउण्ट में जमा की जाए।

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