गुरुग्राम में सजा-ए-मौत : तीन साल की बच्ची से रेप कर चेहरा ईंट कुचला, इस तरह हुई थी वारदात का शिकार

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Gurugram News : शहर में बच्चियों के साथ हो रही घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में अब गुरुग्राम में साल 2018 में 3 साल की बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश शशि चौहान ने आरोपी को दोषी करार कर दिया है। कोर्ट ने दोषी करार करते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के मुताबिक‌, सेक्टर-65 पुलिस थाना क्षेत्र में 11 नवंबर 2018 को एक तीन बच्चियों को टोफी का लालच देकर घर में बुलाया जिनमें से दो ने आने से मना कर दिया पर एक उसके साथ अंदर चली गई। रात होने के बाद जब वह घर नहीं लौटी उसके बाद परिजनों ने उसे ढूंढा लेकिन वह कही नहीं मिली। इसके बाद अगले दिन क्षेत्र के एक मंदिर के सामने बेसुध हालत में बच्ची का शव मिला। शव पर जहां कटे के निशान थे, वहीं उसका चेहरा ईंट मारकर कुचल दिया गया था। बालिका के गुप्तांगों को भी बेहद चोट पहुंचाई गई थी। शव को देखकर लगता था कि बालिका के साथ बेहद बर्बरता की गई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी थी।

सबूत और गवाह पेश किए
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और उसकी निशानदेही पर वारदात के समय पहने गए उसके कपड़े आदि भी बरामद कर लिए थे। तभी से आरोपी जिला जेल में बंद था। अदालत में अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए। सीसीटीवी फुटेज भी अदालत में प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोपी बच्ची को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी पर लगे आरोप साबित होना पाते हुए अदालत ने जहां फांसी की सजा दी है, वहीं आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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