डॉग लवर्स के लिए खुशी की खबर : कुत्तों पर क्रूरता की तो अब खैर नहीं, आपको भी जाना पड़ सकता है जेल

नोएडा | 3 महीना पहले | Jyoti Karki

Tricity Today | symbolic Image



Noida News : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुत्तों के मुद्दे को लेकर अक्सर बवाल होते रहते हैं। यह शहर का इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि डॉग की सुरक्षा के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। आप में से कई लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी। नोएडा में साल-2022 में कुत्ते ने 8 महीने के मासूम को नोंच लिया था। इस घटना में मासूम की मौत हो गयी थी। तभी से ये मुद्दा सुर्ख़ियों में आया। उस दौरान अथॉरिटी पर भी कुत्तों की संख्या के बढ़ने को लेकर सवाल किए गए। इसके बाद डॉग रजिस्ट्रेशन जैसी मुहीम भी चलाई गई। लेकिन, इसका कोई खास फायदा नहीं दिखाई दिया। आपको बता दें कि नोएडा जैसे हाईटेक शहर में केवल एक डॉग शेल्टर होम है, जो सेक्टर-94 में स्थित है।  

कुत्तों के साथ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया
सड़क पर रहने वाले जानवरों को गर्मी, बारिश और कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए अस्थायी शेल्टर बनाना चाहिए। इसके लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने सभी प्राधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई कर इस सलाह को स्थानीय लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिये थे। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ़ इंडिया द्वारा साल-2022 में जारी गाइडलाइन के मुताबिक, कुत्तों की सुरक्षा को लेकर ये पांच राइट बनाए गए हैं। 

1. भूख प्यास और कुपोषण से स्वतंत्रताएं (Freedom from hunger, thirst and malnutrition) 
2. भय और संकट से स्वतंत्रता (Freedom from fear and distress)
3. शारीरिक और थर्मल असुविधा से स्वतंत्रता (Freedom from physical and thermal discomfort) 
4 . दर्द चोट और बीमारी से स्वतंत्रता (Freedom from pain, injury and disease) 
5. व्यवहार के सामान्य पैटर्न को व्यक्त करने की स्वतंत्रता (Freedom to express normal patterns of behavior) 

जिले में बढ़ रहे पशु क्रूरता के मामले में डीएम की एडवाइजरी 

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कुत्तों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बीते कुछ दिनों के दौरान पशु क्रूरता के काफी मामले सामने आए हैं। इसलिए उन्होंने सभी हाउसिंग सोसाइटी और सेक्टर के लिए नियम तय किए, जिनका पालन सभी को करना होगा। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति कुत्तों के साथ गलत व्यवहार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बने ये 5 पावर ऑफ रूल्स
- सभी सोसाइटी परिसर में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग प्वाइंट होनी चाहिए। 
- सभी सोसाइटीज में एओए निवासियों की सहमति से परिसर के भीतर फीडर प्वाइंट होनी चाहिए। 
- एओए को पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना और करवाना होगा। कोई भी अगर जानवरों के प्रति क्रूरता करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
- टीकाकरण अभियान और नसबंदी कार्यक्रम भी चलाएं जाएंगे।

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