दिल्ली तिहाड़ और पटियाला पंजाब के जेलों के अधीक्षक अदालत में होंगे तलब, जानिए मामला

हिस्ट्रीशीटर अमित केस : दिल्ली तिहाड़ और पटियाला पंजाब के जेलों के अधीक्षक अदालत में होंगे तलब, जानिए मामला

दिल्ली तिहाड़ और पटियाला पंजाब के जेलों के अधीक्षक अदालत में होंगे तलब, जानिए मामला

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

Baghpat News : कुख्यात अमित उर्फ भूरा की जेलों में व्यतीत की गई। अवधि की आख्या न देने पर कोर्ट  ने सेंट्रल जेल तिहाड़ दिल्ली और सेंट्रल जेल पटियाला (पंजाब) के अधीक्षकों को 19 सितंबर को तलब किया है। हिस्ट्रीशीटर सुनील राठी के इशारों पर अमित को देहरादून पुलिस कस्टडी से असलाह लूटकर छुड़ाया गया था। 

2014 से जुड़ा मामला
हिस्ट्रीशीटर अमित उर्फ भूरा निवासी ग्राम सरनावली (मुजफ्फरनगर) को बदमाशों ने बागपत में दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर एक पब्लिक स्कूल के पास से देहरादून पुलिस कस्टडी से 15 दिसंबर 2014 को दो एके-47 और एक एसएलआर लूटकर छुड़ाया था। घटना का कोतवाली में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

10 लाख रुपए का इनाम घोषित
इस मामले में पुलिस ने दावा किया था कि हिस्ट्रीशीटर सुनील राठी निवासी कस्बा टीकरी के इशारों पर अमित को छुड़ाया गया है। सुनील राठी, दिल्ली के मुंडका विधानसभा के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन, नीरज बवाना समेत 21 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अमित उर्फ भूरा पर दस लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बाद में अमित पटियाला (पंजाब) में पकड़ा गया था। पुलिस ने अमित समेत कई आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। ये केस अदालत में विचाराधीन हैं।

19 सितंबर की तिथि तय
एडवोकेट  सतेंद्र दांघड़ ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के केस में आरोपित अमित उर्फ भूरा लंबे समय से अदालत में पेशी पर नहीं आ रहा है। अमित की जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई। इस संबंध में  न्यायालय ने सेंट्रल जेल तिहाड़ दिल्ली और सेंट्रल जेल पटियाला (पंजाब) के अधीक्षकों को गत एक अगस्त और दो सितंबर को पत्र भेजकर आदेशित किया था कि आरोपी अमित उर्फ भूरा उक्त जेलों में कब से कब तक निरुद्ध रहा है। इस संबंध में आख्या उपलब्ध कराई जाए, लेकिन जेलों के अधीक्षकों ने कोई स्पष्टीकरण आख्या अदालत में उपलब्ध नहीं कराई। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त जेलों के अधीक्षकों को तलब किया है। इसके लिए 19 सितंबर कि तारीख नियत की गई है।

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