रॉयल कॉन्वेंट स्कूल को मान्यता देने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज, डीएम ने शासन को भेजी रिपोर्ट

बागपत : रॉयल कॉन्वेंट स्कूल को मान्यता देने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज, डीएम ने शासन को भेजी रिपोर्ट

रॉयल कॉन्वेंट स्कूल को मान्यता देने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज, डीएम ने शासन को भेजी रिपोर्ट

Tricity Today | मृतक बच्चा

Baghpat News : रॉयल कान्वेंट स्कूल को मान्यता देने वाले दो खंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इन पर जल्दी गाज गिरेगी। बागपत के जिलाधिकारी राजकमल यादव ने दोनों खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेज दी है। आपको बता दें कि गुरुवार को चमरावल-पांची रोड पर स्थित रॉयल कान्वेंट स्कूल में 6 साल के छात्र आयुष की स्कूल बस के नीचे आने से मौत हो गई थी। जांच-पड़ताल में खुलासा हुआ कि स्कूल के प्राइमरी सेक्शन को मान्यता नहीं थी। जूनियर और सीनियर सेक्शन को भी मान्यता देने में अनदेखी की गई हैं। इतना ही नहीं जिस बस से हादसा हुआ है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट खत्म हो चुके थे।

डीएम ने स्कूल की फाइलें मंगवाकर खुद पढ़ीं
बागपत के जिला सूचना अधिकारी ने बताया कि रॉयल कान्वेंट स्कूल के परिसर में गाड़ी के नीचे आ जाने से एक छात्र की मृत्यु 5 मई 2022 को हो गई थी। जिस पर जिलाधिकारी राज कमल यादव ने कठोर कदम उठाते हुए स्कूल की समस्त फाइलें तलब कीं। जिसमें पता चला कि विद्यालय को मान्यता प्रदान करते समय मानकों की अनदेखी की गई है। ऐसा करने वाले तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी रंजन कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। रिपोर्ट में डीएम ने लिखा है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को मान्यता देने के लिए मानकों की अनदेखी की है। घोर लापरवाही की है। रॉयल कान्वेंट पब्लिक स्कूल चमरावल की मान्यता की पत्रावली का परीक्षण करने पर स्पष्ट हुआ कि विद्यालय को मान्यता देने के लिए मानकों की जांच तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी रंजन कुमार ने की थी।

तथ्य छिपाकर तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी ने दी मान्यता
रॉयल कान्वेंट स्कूल ग्राम चमरावल में है। यह विकास क्षेत्र पिलाना का गांव है। जांच करने पर डीएम को पता चला कि मान्यता प्रपत्रों में 700 वर्ग मीटर क्रीडा स्थल अंकित किया गया है। शौचालय सहित विद्यालय भवन की स्थिति अच्छी दर्शायी गयी है, किन्तु विद्यालय में क्रीडा का मैदान मान्यता प्रपत्र में दर्शाये गये 700 वर्ग मीटर के अनुसार नहीं है। डीएम ने कहा कि यह साफतौर पर प्रतीत होता है कि तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी रंजन कुमार ने तथ्य छिपाकर विद्यालय की मान्यता पत्रावली पर संस्तुति करके अग्रसारित किया है। रंजन कुमार के खिलाफ कार्रवाई होगी।

मौजूदा एबीएसए के खिलाफ जांच का आदेश
डीएम राजकमल यादव ने कहा कि रंजन कुमार अभी आगरा जिले में खण्ड शिक्षा अधिकारी हैं। उनके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की है। इनके अलावा पिलाना खण्ड शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने भी विभाग के दायित्व का सत्यनिष्ठा से निर्वहन नहीं किया है। उन्होंने समय से निरीक्षण नहीं किया है। उनके खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच करने का आदेश दिया है।

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