Coronavirus in Delhi : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार को राजधानी पूरी तरह बंद रहेगी। दिल्ली में सप्ताहांत के दोनों दिन कर्फ्यू लागू किया जाएगा। यह प्रत्येक शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। लॉकडाउन में जिम, मॉल, स्पा और बाजार बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाओं को चालू रखा जाएगा। शादी वाले परिवारों को पुलिस की ओर से कर्फ़्यू पास जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोनावायरस से संक्रमित नए मरीज सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोनावायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसकी वजह से अस्पतालों में बिस्तर खत्म हो रहे हैं। राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रही है। हालात संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाना जरूरी है। कोरोनावायरस के संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने के लिए दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है। अब प्रत्येक शुक्रवार की रात 10:00 बजे से पूरे शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सोमवार की सुबह 6:00 बजे तक यह लॉकडाउन लागू किया जाएगा। सोमवार की सुबह से सामान्य रूप से कामकाज होगा। लॉकडाउन पीरियड के दौरान जिम, मॉल, स्पा सेंटर बाजार और तमाम व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन पीरियड में केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का संचालन किया जाएगा। बिना वजह इधर से उधर घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सप्ताहांत पर लागू होने वाला यह कर्फ्यू लोगों की जान बचाने के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री ने शहर के लोगों से अपील की है कि इसका पूरी तरह पालन करें, ताकि महामारी से निपटा जा सके। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रोजाना 20,000 से ज्यादा कोरोनावायरस से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण की चपेट में आने के कारण लोगों की मौत भी हो रही हैं। ऐसे में सरकार ने हालात संभालने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शादी जैसे विशेष कार्यक्रमों पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन इसके लिए दोनों पक्ष के लोगों को पास जारी किए जाएंगे। विवाह समारोह में नियंत्रित संख्या में लोगों को शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। शनिवार और रविवार के अलावा बाकी सप्ताह के पांचों दिन शादी करने के लिए पास लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, उस दिन भी निर्धारित संख्या में ही मेहमानों को बुलाया जा सकता है। सिनेमा हॉल में भी निर्धारित संख्या में टिकट बेचे जाएंगे। कैपेसिटी के सापेक्ष केवल 30% दर्शक एक शो में शामिल किए जा सकते हैं।