New Delhi : लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को मनी लांड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने महज पांच मिनट की सुनवाई में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम राहत प्रदान की है। इस फैसले से अब दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। विपक्षी दल केजरीवाल पर हमलावर हैं जबकि आम आदमी पार्टी अपने नेता के बचाव में कूद पड़ी है।
दो जून को सरेंडर करना होगा : कोर्ट
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम राहत देने का संकेत दिया था। केजरीवाल ने जुलाई तक जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 1 जून तक की जमानत प्रदान की। बेंच ने कहा कि केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, इसलिए 21 दिनों की जमानत से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना पड़ेगा। चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं रहेगी। वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं।
50 दिन से बंद थे केजरीवाल
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के तहत बंद हैं। इसके पहले 7 मई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में ईडी ने अब तक 7 चार्जशीट दाखिल की है। कथित शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।