बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग- मेरे खिलाफ सभी मुकदमों को दिल्ली स्थानांतरित करवाएं, जानिए पूरा मामला

बड़ी खबर : बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग- मेरे खिलाफ सभी मुकदमों को दिल्ली स्थानांतरित करवाएं, जानिए पूरा मामला

बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग- मेरे खिलाफ सभी मुकदमों को दिल्ली स्थानांतरित करवाएं, जानिए पूरा मामला

Tricity Today | बाबा रामदेव

योगगुरु बाबा रामदेव के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में मुकदमे दर्ज है। इसको लेकर बाबा रामदेव ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मांग की है। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ जो भी केस है, उन सभी मुकदमों को दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। 

दरअसल, कोरोना के इलाज में देश के अलग-अलग हिस्सों में एलोपैथिक दवाओं को दिया जा रहा था। जिसको बाबा रामदेव ने गलत बताया था। इसी कारण और कोरोना के इलाज में दी जा रहीं एलोपैथिक दवाओं को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में उन पर यह केस दर्ज  किया गया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की छत्तीसगढ़ यूनिट ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। इसके अलावा विहर में भी योगगुरु बाबा रामदेव के मुकदमा दर्ज है।

अलग-अलग राज्यों में अपने खिलाफ मुकदमे दर्ज होने के बाद बाबा रामदेव परेशान हो गए है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। जिसमें उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि मेरे खिलाफ देश के जिस भी राज्य में मुकदमें दर्ज है, उनको दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। वहीं, रायपुर के एसएसपी अजय यादव का कहना है कि रामदेव के खिलाफ सेक्शन 188, 269 और 504 के तहत केस फाइल किया गया है। महामारी को लेकर लापरवाही बरतने, अंशाति फैलाने के इरादे से अपमान करने जैसे आरोपों के तहत उनके खिलाफ केस फाइल हुआ है। आईएमए की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि रामदेव ने गलत जानकारी फैलाई है।

इससे पहले एलोपैथी के खिलाफ बोलने और डॉक्टरों का मजाक उड़ाने से संबंधित वीडियो वायरल करने के आरोप में बाबा रामदेव पर आईएमए ने पटना में केस दर्ज करवाया था। राजधानी के पत्रकार नगर थाने में केस नंबर 317/21 के तहत बाबा रामदेव पर 186/188/269/270/336/420/499/504/505 आईपीसी, 51, 52, 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और 3 एपेडेमिक डिजीज एक्ट के तहत एफआईआर की गई।

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