वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रैप योजना में सख्त बदलाव, जानिए क्या हैं नए प्रतिबंध...

दिल्ली-एनसीआर में सीएक्यूएम का नया कदम : वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रैप योजना में सख्त बदलाव, जानिए क्या हैं नए प्रतिबंध...

वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रैप योजना में सख्त बदलाव, जानिए क्या हैं नए प्रतिबंध...

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

Delhi News : बढ़ती सर्दी के दौरान वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) में संशोधन किया है। अब दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के चरण दो और तीन में कुछ नए प्रतिबंधों को शामिल किया गया है। जिससे इन चरणों को और सख्त बना दिया गया है। ग्रैप दो लागू होते ही दिल्ली में एनसीआर से आने वाली इंटरस्टेट बसों को प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने का आदेश भी जारी किया गया है।

AQI के 400 से ऊपर होने पर होगा ग्रेप-3 लागू
नए संशोधनों के तहत जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 401 से 450 तक पहुंच जाएगा। तब ग्रैप तीन लागू होगा। इसके दौरान दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 वाहनों को एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार की चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, हालांकि दिव्यांग व्यक्तियों को छूट मिलेगी। एनसीटी दिल्ली और एनसीआर में डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी, लेकिन आपातकालीन वाहनों को छूट दी जाएगी। ट्रकों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी, केवल जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रकों को अनुमति दी जाएगी।

हाइब्रिड मोड में संचालित होंगी कक्षा पांच तक की कक्षाएं
एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएंगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार को अपने कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का आदेश दिया गया है। पहले यह प्रतिबंध ग्रैप चार में लागू होते थे, लेकिन अब इसे चरण दो और तीन में भी समाहित कर दिया गया है। इन उपायों का उद्देश्य प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना और दिल्ली-एनसीआर में जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

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