Delhi News : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती ठंड और खराब हवा के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चरण तीन को लागू कर दिया है। इस योजना के तहत, निर्माण और विभिन्न कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 माल वाहक वाहनों का प्रवेश दिल्ली में बंद कर दिया गया है। केवल जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा, एनसीआर से आने वाली अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
कक्षा पांच तक हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने की सलाह
ग्रेप-3 के तहत इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को छूट दी गई है। जबकि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों और टेम्पो ट्रैवलर को भी अनुमति दी गई है। दिव्यांग व्यक्तियों को बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी चलाने की अनुमति है। इसके अलावा, कक्षा पांचवीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने की सलाह दी गई है। घने कोहरे, कम मिक्सिंग हाइट और प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता में और गिरावट की संभावना है, जिससे इस योजना को लागू किया गया है।
इन कार्य पर रहेगी पाबंदी
1- ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना। 2- ईंट, चिनाई, पाइलिंग कार्य कार्य बंद रहेंगे। 3- पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। 4 -बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम। 5- प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य, हालांकि, एमईपी (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। 6- सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत। 7- परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग, अनलोडिंग। 8- कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही।
यह जोड़े गए नए नियम
1- बीएस-3 और इससे नीचे के मीडियम गुड्स करियर जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। जरूरी सामान से जुड़े वाहनों इसमें शामिल नहीं हैं। 2- बीएस-3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के मीडियम गुड्स वीकल (एमजीवी) अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। जरूरी सामान लेकर आ रहे एमजीवी को इसमें छूट दी गई है। 3- एनसीआर से आने वाली इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों, सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को इसमें छूट दी गई है। साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों, टेम्पो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है।