हाईकोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर को दिया आदेश, कहा- अक्टूबर के अंत तक खरीदार को लौटाएं पैसा

बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर को दिया आदेश, कहा- अक्टूबर के अंत तक खरीदार को लौटाएं पैसा

हाईकोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर को दिया आदेश, कहा- अक्टूबर के अंत तक खरीदार को लौटाएं पैसा

Google Image | दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुपरटेक बिल्डर को एक और बड़ा झटका दिया

Delhi-NCR : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुपरटेक बिल्डर को एक और बड़ा झटका दिया है। सोमवार को एक शिकायत की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक को कहा है कि वह याचिकाकर्ता घर खरीदार को अक्टूबर के अंत 40 लाख का भुगतान करे। साथ ही अगले महीने नवंबर के आखिर तक 17 लाख का बकाया भुगतान करेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

दरअसल याचिकाकर्ता ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र में बिल्डर की परियोजना में विला बुक किया था। लेकिन उसे पजेशन मिलने में देरी हुई। इसके खिलाफ पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि बिल्डर इस महीने के आखिर तक 40 लाख रुपए का भुगतान पीड़ित को करे। बाकी 17 लाख बकाए का भुगतान अगले महीने नवंबर के अंत तक करना होगा।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि घर खरीदार की कुल बकाया राशि 1.79 करोड़ थी। हालांकि इसमें से 50 फ़ीसदी का भुगतान अदालत के 24 सितंबर के आदेश के मुताबिक कर दिया गया था। उसके बाद 1.07 करोड रुपए की राशि बची थी। इस पर अदालत ने सुपरटेक से कहा कि वह बकाया राशि का भुगतान करे। बिल्डर का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता विकास सेठी ने कहा कि कंपनी हर महीने 10 लाख की किस्त के साथ पूरी राशि का भुगतान करने को तैयार है।

खरीदार कंवल बत्रा की तरफ से पेश अधिवक्ता शैलेश मड़ियाल और वृंदा कपूर ने कोर्ट में दलील दी। उन्होंने कहा कि रियल स्टेट फर्म कम से कम मूलधन राशि का भुगतान करे, ताकि उनका क्लाइंट अपना ऋण चुका सके। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

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