Delhi Lockdown : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज रात 10:00 बजे के बाद अगले 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान कर्फ्यू लागू रहेगा। यह कर्फ्यू दिन-रात लागू होगा। स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं से जुड़े आवागमन के अतिरिक्त किसी को भी घर से बाहर निकलने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसी बीच आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली की अदालतों में काम करने वाले न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ वकीलों को भी आवागमन में छूट रहेगी। इसके लिए उन्हें अपना आधिकारिक पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा।
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एसीईओ ने सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्तों को पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि दिल्ली के दायरे में पड़ने वाली अदालतों जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और ट्रिब्यूनल में कार्यरत न्यायाधीश, जजों, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को आवागमन की छूट मिलेगी। इन लोगों को अपने पहचान पत्र या सर्विस आईडी कार्ड मांगने पर दिखाने होंगे। ठीक इसी तरह इन सारी अदालतों में सुनवाई के लिए काम करने वाले वकीलों को भी आवागमन में छूट दी जाएगी। वकीलों को भी अपने पहचान पत्र मांगने पर दिखाने होंगे।
जानें लॉकडाउन में किसे मिलेगी छूट, क्या खुला रहेगा-क्या रहेगा बंद
- केंद्र सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे। आवाजाही के वक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा।
- दिल्ली सरकार समेत सभी प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े दिल्ली सरकार के कार्यालय और प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे।
- मेट्रो और बसों में 50% क्षमता के साथ यात्रा की अनुमति रहेगी। लेकिन इसमें सिर्फ वही लोग सफर कर सकेंगे, जो लॉकडाउन के दौरान आवाजाही के लिए अनुमन्य हैं।
- प्राइवेट मेडिकल शॉप, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टॉफ और मेडिकल से जुड़े अन्य लोगों को अपना आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी।
- गर्भवती महिलाओं या मरीजों को पहचान पत्र या डॉक्टर का पर्चा या मेडिकल पेपर दिखा कर आवाजाही की मंजूरी है।
- कोई व्यक्ति टीका लगवाने या टेस्ट करवाने जाना चाहता है, तो पहचान पत्र दिखाकर जाने की छूट होगी।
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डा जाने वाले या वहां से आने वाले लोगों को वैध टिकट दिखाने पर जाने दिया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों और कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाना होगा।
- परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाना होगा। परीक्षा व्यवस्था से जुड़े स्टॉफ को आई कार्ड दिखाना होगा।
- राज्य के अंदर या राज्य के बाहर आने जाने वाले ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं होगी।
- जरूरी सामान जैसे फल, सब्जी, दूध, दवा आदि से जुड़े दुकानदारों को ई-पास बनवाना होगा।
- धार्मिक स्थान खोल सकते हैं लेकिन श्रद्धालुओं के आने की इजाजत नहीं होगी।
-सभी तरह के सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल/ एंटरटेनमेंट/ अकादमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ त्योहार संबंधी जमावड़े पर पाबंदी लगाई गई है।
-शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शिक्षण संस्थान, सिनेमा, रेस्टोरेंट और बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट और वाटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डेन, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, जिम, स्पा, बार्बर शॉप-सैलून बंद रहेंगे।
- शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन सभी लोगों को शादी का कार्ड दिखाना होगा।
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
- स्टेडियम में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम आयोजित किया जा सकेगा। मगर दर्शकों को बुलाने की इजाजत नहीं है
- राज्य सरकार ने कहा है कि इन नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।