नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर आज रहेगी पाबंदी, बिना वजह प्रवेश नहीं मिलेगा, केवल इन्हें मिलेगी छूट

BIG NEWS: नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर आज रहेगी पाबंदी, बिना वजह प्रवेश नहीं मिलेगा, केवल इन्हें मिलेगी छूट

नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर आज रहेगी पाबंदी, बिना वजह प्रवेश नहीं मिलेगा, केवल इन्हें मिलेगी छूट

Tricity Today | नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर आज रहेगी पाबंदी

Lockdown in Delhi-NCR : कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर पुलिस और प्रशासन ने कर्फ्यू लागू किया है। साथ ही आज पूरे दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में भी कर्फ्यू लागू किया गया है। खासतौर से नोएडा और दिल्ली के बीच आवागमन करने वाले ध्यान दें। नोएडा-दिल्ली के बीच आज सामान्य आवागमन नहीं होगा। गौतमबुद्ध नगर के पुलिस (Noida Police) प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार की सुबह 7:00 बजे तक नोएडा और दिल्ली के बीच सामान्य यातायात को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

नोएडा पुलिस का कहना है कि बिना वजह लोग दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आवजाही नहीं सकते हैं। बाहर से आने वाले लोग यात्रा का टिकट दिखाकर नोएडा में प्रवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े वाहन आवागमन कर सकते हैं। बिना वजह नोएडा आने वाले लोगों को दिल्ली की सीमाओं पर ही रोक दिया जाएगा। ऐसे में साफ है कि बिना वजह की असुविधा से बचने के लिए दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा ना करें।

इन्हें पाबंदियों से छूट मिलेगी

1. भारत सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, स्वायत्त अधीनस्थ कार्यालय, प्राधिकरण, ऑटोनॉमस बॉडी के अधिकारी, आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, वेतन और कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, वायु, रेलवे, बस यातायात, आपदा प्रबंधन, नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नगर पालिका सेवाएं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग आईडी कार्ड दिखा कर आवागमन कर सकते हैं। 

2. सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल आदि, अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल कंपनियों और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी व अधिकारी आईडी कार्ड दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। 

3. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवागमन में कोई रुकावट नहीं आएगी। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से आने जाने वाले व्यक्ति अपना टिकट दिखाकर यात्रा की अनुमति हासिल कर सकते हैं। 

4. आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति अथवा ईपास की आवश्यकता नहीं होगी। व्यवसायिक और निजी अवस्थापना सुविधा उपलब्ध करवाने वाले लोगों, सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनुमति दी जाएगी। 

5. दुकानें, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, मांस, मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं और चिकित्सा उपकरण बेचे जा सकते हैं। 

6. बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण, केबल सेवाएं, आईटीआई सक्षम सेवाएं बहाल रहेंगी। 

7. खाद्य सामग्री, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-कॉमर्स के माध्यम से किया जा सकेगा। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम के खुदरा विक्रय और भंडारण आउटलेट खुले रहेंगे। 

8. बिजली उत्पादन और वितरण इकाइयां सुचारू रूप से काम करेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं बहाल रहेंगी। निजी सुरक्षा सेवाएं आवश्यक वस्तु का निर्माण करने वाली सेवाएं चलती रहेंगी। 

9. ऐसी इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इन गतिविधियों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहन, टैक्सी और ऑटो चालकों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। निर्धारित नियमों का पालन करते हुए इन वाहनों के संचालन की अनुमति रहेगी। 

10. डीएम सुहास एलवाई ने कहा है कि इन आवश्यक सेवाओं के अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर बिना वजह कोई घर से बाहर घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का अभियोग दर्ज किया जाएगा।

आज पूरे दिल्ली-एनसीआर में आज कर्फ्यू लागू
दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर में आज कर्फ्यू लागू है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य सरकारों ने निषेधाज्ञा लागू की है। कोरोनावायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है। वायरस की श्रंखला को तोड़ने के लिए यह फैसला लिया गया है। गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि सोमवार की सुबह 7:00 बजे तक पूरे जिले में कर्फ्यू लागू है। बिना वजह लोगों को सड़कों पर आने की इजाजत नहीं है। अगर लोग बिना वजह सड़कों पर घूमते पाए गए तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन सीज कर दिए जाएंगे। पेंडेमिक एक्ट और निषेधाज्ञा तोड़ने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।

गजियाबाद में भी कर्फ्यू लगाया गया
दूसरी ओर गाजियाबाद के जिलाधिकारी डॉ अजय शंकर पांडे ने निषेधाज्ञा लागू की है। जिलाधिकारी की ओर से जानकारी दी गई है कि सोमवार की सुबह 7:00 बजे तक आवागमन पूरी तरह बाधित है। इस दौरान केवल मूलभूत सुविधाएं और आवश्यक सेवाएं लोगों को निर्बाध रूप से मिलेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी वहां के पुलिस व प्रशासन ने कर्फ्यू लागू किया है। दिल्ली में भी सोमवार की सुबह 7:00 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा।

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