अब सांसद और विधायक प्रत्याशी चुनाव में इतने रुपए खर्च कर सकेंगे, निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई सीमा

बड़ी खबर : अब सांसद और विधायक प्रत्याशी चुनाव में इतने रुपए खर्च कर सकेंगे, निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई सीमा

अब सांसद और विधायक प्रत्याशी चुनाव में इतने रुपए खर्च कर सकेंगे, निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई सीमा

Google Image | Election Commission of India

New Delhi/Lucknow News : संसदीय चुनाव लिए प्रत्याशी के चुनावी खर्च को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने एक बड़ी घोषणा की है। देश के 5 राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनसे पहले चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के नए नियम के मुताबिक लोकसभा सीट के लिए चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ाकर अब 95 और 75 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, विधानसभा सीट के लिए चुनाव में खर्च की सीमा राज्य के दर्जे के मुताबिक 28 लाख से 40 लाख रुपये तक होगी।

सिफारिश पर हुई बढ़ोत्तरी
देश के छोटे और बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव में दो स्तरीय खर्च सीमा है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में 2014 में बड़े राज्यों की सीटों पर प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को 70 लाख और छोटे राज्य की सीटों पर 54 लाख कर दिया गया था। जिसे अब बढ़ाकर 95 लाख और 75 लाख रुपये कर दिया गया है। आयोग ने अधिकारी हरीश कुमार, आयोग के सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा और वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार की समिति बनाई थी। समिति ने सभी राजनीतिक दलों, राज्यों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य हितधारकों से बात की। समिति ने पाया कि 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई।

विधानसभा चुनाव के लिए 40 लाख तक खर्च सीमा
वहीं विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 2014 में बड़े राज्यों की सीटों पर प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा को 28 लाख कर दिया गया था। जिसे अब बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। वहीं छोटे राज्यों की सीटों पर प्रत्येक प्रत्याशी को 2014 में 20 लाख रुपये तक खर्च करने की छूट दी गई थी, जिसे अब 28 लाख कर दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र में 28 लाख रुपये तक खर्च सीमा वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पहले 20 लाख रुपये तक की प्रत्येक प्रत्याशी की खर्च सीमा थी। जबकि शेष राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा अब 40 लाख रुपये होगी, जबकि पहले यह 28 लाख रुपये थी।

संसदीय चुनाव में 95 लाख तक खर्च कर सकेंगे
इससे पहले वर्ष 2014 में प्रत्याशियों के चुनाव खर्च में बढ़ोत्तरी की गई थी। बाद में इसे 2020 में 10 प्रतिशत और बढ़ाया गया। संसदीय चुनाव में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्ष्यद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लद्दाख के लिए खर्च सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की खर्च सीमा को 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दिया गया है। हालांकि पांच राज्यों में चुनाव होने हैं और आयोग अगले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में उम्मीदवार अब बढ़ाई गई सीमा तक खर्च कर सकते हैं।

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