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New Delhi : दिल्ली में कुत्तों के काटने की घटनाएं आम बात हो गई हैं। अथॉरिटी की तमाम पाबंदियों के बावजूद घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मसले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र से पिटबुल, टेरीयर्स, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर जैसी खतरनाक नस्ल के कुत्तों को रखने के लाइसेंस पर पाबंदी लगाने और उसे रद्द करने के अनुरोध संबंधी एक प्रतिवेदन पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कुत्तों की स्थानीय नस्लों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।