सोहना नगर परिषद चुनाव को लेकर टाइम टेबल जारी, जानिए कब होगा नामांकन और चुनाव

गुरुग्राम से बड़ी खबर : सोहना नगर परिषद चुनाव को लेकर टाइम टेबल जारी, जानिए कब होगा नामांकन और चुनाव

सोहना नगर परिषद चुनाव को लेकर टाइम टेबल जारी, जानिए कब होगा नामांकन और चुनाव

Google Image | Sohna Municipal Council

Gurugram News : सोहना नगर परिषद के 19 जून को होने वाले आम चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। इस कार्यक्रम के अनुसार सोहना नगर परिषद के अध्यक्ष और सभी वार्डों के सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन पत्र 30 मई से लेकर 4 जून तक भरे जाएंगे। नामांकन भरने का समय सुबह 11:00 बजे से दोपहर बाद 3:00 बजे तक रहेगा।

विशिष्ठ स्थानों पर लगवायी अधिसूचना की प्रति
हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना की प्रति सोहना के उपमण्डल अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी, तहसीलदार और सहायक रिटर्निंग अधिकारी और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को भेजते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें अधिसूचना की प्रति अपने कार्यालय में विशिष्ठ स्थानों पर लगवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सभी को परिषद चुनाव के बारे में पता चल सके।

इस दिन होगी नामांकन पत्रों की जांच
अधिसूचना के अनुसार नगर परिषद सोहना के प्रधान और वार्डों के सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन पत्र 30 मई सोमवार से भरे जा सकते हैं। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 4 जून निर्धारित की गई है। ये नामांकन इन दिनों के दौरान सुबह 11:00 बजे से दोपहर बाद 3:00 बजे तक ही भरे जा सकते हैं। इसके बाद 6 जून सोमवार को सुबह 11ः30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी 7 जून मंगलवार को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।

मतदाताओं को नोटा का प्रावधान भी उपलब्ध होगा
इसके बाद 7 जून को ही शाम 3:00 बजे के बाद चुनाव मैदान में रहने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह् आवंटित किए जाएंगे। नगर परिषद सोहना के इस आम चुनाव के लिए मतदान 19 जून रविवार को होगा। यदि कहीं पुर्न मतदान की आवश्यकता पड़ी तो वह 21 जून को होगा। मतदान का समय सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतगणना 22 जून को सुबह 8:00 बजे से उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थान पर होगी और उसी दिन मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि इन नगर परिषद और नगरपालिका चुनाव में भी मतदाताओं को ‘नोटा‘ मतलब ‘किसी को भी नहीं‘ का प्रावधान भी उपलब्ध होगा।

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