Faridabad News : नाबालिग किशोरी को अपने साथ मथुरा ले जाकर दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। दोषी का नाम विक्रम सिंह है। वह एटा यूपी का रहने वाला है और कोसी नौझील के पास रहता था।
क्या है पूरा मामला
मुकदमा छह अगस्त 2019 को 15 वर्षीय किशोरी के पिता की शिकायत पर डबुआ कालोनी थाने में दर्ज हुआ था। किशोरी के पिता ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी दो अगस्त 2019 को स्कूल गई थी। शाम को जब वह घर नहीं लौटी तो परिवार वाले स्कूल पहुंचे। वहां पता चला कि किशोरी स्कूल गई ही नहीं थी। बाद में पता चला कि किशोरी अपनी तीन सहेलियों के साथ रोज गार्डन एनआईटी घूमने गई थी। यहां किशोरी के पास फोन आया कि उसका पिता उसे चाकू लेकर ढूंढ रहा है। उसे चाकू से मारेगा। किशाेरी की बात फोन पर विक्रम सिंह के साथ होती थी। उसने विक्रम सिंह को फोन करके रोज गार्डन बुला लिया। यहां दो किशोरियां विक्रम सिंह के साथ चली गईं। वह उन्हें कोसी नौझील के पास ले गया। अगले दिन एक किशोरी वापस लौट आई। पीड़ित किशोरी विक्रम सिंह के पास रुक गई। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने किशोरी को ढूंढ निकाला। विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह मुकदमा तभी से अदालत में विचाराधीन था।