अब ये गाड़ियां चलाईं तो खैर नहीं, गुरुग्राम में भी लागू होगा नियम

फरीदाबाद में प्रदूषण की मार : अब ये गाड़ियां चलाईं तो खैर नहीं, गुरुग्राम में भी लागू होगा नियम

अब ये गाड़ियां चलाईं तो खैर नहीं, गुरुग्राम में भी लागू होगा नियम

Google Image | Symbloic Image

Faridabad News : हरियाणा सरकार राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही हैं। प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में फरीदाबाद जिले में बीएस तीन (पेट्रोल) और बीएस चार (डीजल) श्रेणी के वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

क्या कहते हैं डीसी विक्रम सिंह
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में बीएस तीन (पेट्रोल) और बीएस चार (डीजल) श्रेणी के चार पहिया लाइट मोटर व्हीकल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जिले में इस आदेश की पालना गंभीरता से सुनिश्चित की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिलेवासियों को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। 

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में अगर कोई प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 194 (1) के तहत चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर हो चुके हैं, जो आगामी 30 नवंबर या ग्रैप की स्टेज तीन हटने तक प्रभावी रहेंगे।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.