रजिस्ट्री होने के उपरांत भी निर्माण को गिरा दिया जाएगा

फरीदाबाद के अरावली में प्रतिबंध के बावजूद बन गई कॉलोनी : रजिस्ट्री होने के उपरांत भी निर्माण को गिरा दिया जाएगा

रजिस्ट्री होने के उपरांत भी निर्माण को गिरा दिया जाएगा

Tricity Today | फरीदाबाद के अरावली में प्रतिबंध

Faridabad News : अरावली में खनन पर प्रतिबंध है, लेकिन भूमाफिया की अरावली में नजर गड़ी हुई है। भूमाफिया ने अरावली में फार्म हाउस कॉलोनी बसा दी। फार्म हाउस कालोनी बन जाने से संबंधी विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन, अब जिला प्रशासन ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है।

क्या है पूरी खबर
हरियाणा सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 तहत अरावली के बारे में अधिसूचित किया हुआ है। उसके तहत किसी भी प्रकार के निर्माण, सड़कें बनाने व कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा चंडीगढ़ की अनुमति ली जानी अनिवार्य है। फरीदाबाद जिले के गांव अनंगपुर, तहसील बड़खल के खसरा ER 89//2/1, 1/3, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 20, 21/1. 21/2, 21/3 and 90//6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 16/3, 24/2, 24/3, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4 में प्रॉपर्टी डीलर रितेश सोनी व मुकेश रावत द्वारा अवैध रूप से सड़कें बनाकर फार्म हाउस कालोनी विकसित की जा रही है। प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा 1200 वर्गगज से लेकर 1800 वर्गगज तक के फार्म हाउस प्लॉटों की खरीद फरोख्त के लिए विज्ञापन जारी किये गये हैं। दोनों डीलर फरीदाबाद के रहने वाले हैं। 

रजिस्ट्री के बाद भी गिरा दिया जाएगा निर्माण
डीसी विक्रम सिंह जनता से अपील की है कि वे किसी प्रॉपर्टी डीलर तथा भू मालिकों के झांसे में आकर फार्म हाउस की खरीद-फरोख्त न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। जिसके तहत तीन वर्ष की कैद या 50 हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री होने उपरांत भी निर्माण को गिरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला नगर योजनाकार इंफोर्समेंट एंड विजिलेंस, फरीदाबाद कार्यालय एससीओ- 22, सेक्टर-12, फरीदाबाद में संपर्क कर सकते हैं।

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