Faridabad News : 11 साल की बच्ची से दोस्ती करके दुष्कर्म करने और शादी करने का झांसा देकर भगा ले जाने के आरोपी 25 वर्षीय मनोज को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। मुल्जिम मनोज मूलरूप से झांसी जिले का रहने वाला है। यहां मेवला महराजपुर में किराये पर रहता है।
क्या है पूरा मामला
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि सूरजकुंड थाना एरिया में रहने वाली 11 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ रहती है। दो भाई बहनों में बच्ची बड़ी है। इसके माता पिता मजदूरी करते हैं। इसी के मकान के कुछ दूरी पर ही मनोज रहता है। 17 अगस्त 2018 को बच्ची के मां बाप काम पर चले गए थे। घर में बच्ची और उसका छह साल का छोटा भाई अकेले थे। शाम को जब मां बाप वापस लौटे तो बच्ची घर पर नहीं मिली। काफी तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद परिजनें ने पुलिस से शिकायत की।
साल 2018 में हुई थी घटना
पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि बच्ची को मनोज शादी करने की नीयत से बहला फुसलाकर अपने गांव ले गया है। वहां बच्ची से दुष्कर्म करता रहा। बच्ची और मनोज दोनों एक दूसरे को करीब दो साल से जानते थे। पुलिस ने बच्ची को बरामद कर मुल्जिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को कोर्ट ने मुल्जिम मनोज को 20 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।