Faridabad News : जिले में किसान सौर ऊर्जा पंप के लिए 30 नवंबर तक लाभार्थी हिस्सा अपनी धनराशि का भुगतान कर सकते हैं। एडीसी आनंद शर्मा ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत किसानों को 3, 7.5 व 10 हॉर्स पावर (एचपी) तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान धनराशि पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत जिन किसानों ने 28 जून से 12 जुलाई तथा 23 अक्टूबर से 18 नबंवर को सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए सरल पोर्टल पर अपना आवेदन किया था। वो किसान लाभार्थी धनराशि का 30 नबंवर तक अपना हिस्सा जमा करा सकते हैं।
एडीसी ने आगे बताया कि चयनित लाभार्थी किसान PM KUSUM पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके अपना धनराशि के लिए लाभार्थी हिस्सा जमा करने के साथ सोलर पंप की क्षमता, प्रकार का भी चयन कर सकते हैं।
किसानों को दिए जाएंगे छह प्रकार के पंप
अतिरिक्त उपायुक्त आनंद शर्मा (आईएएस) ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा छह प्रकार के पंप इनमें 3 एचपी डी.सी. सरफेश मोनोब्लोक नार्मल कंट्रोलर सहित, 7.5 एचपी डी. सी. सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर सहित, 10 एचपी डी. सी. सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर सहित, 10 एचपी ए. सी. सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर सहित, 10 एचपी डी. सी. सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर सहित और 10 एचपी ए. सी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर सहित के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जा रहे हैं।
इन्हें दिए जाएंगे पंपिंग सिस्टम
एडीसी आनंद शर्मा ने कहा कि जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में भूमिगत पाईप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो। सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यलय अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद के कमरा नंबर 403 में संपर्क कर सकते हैं।