पांच साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Faridabad News : पांच साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पांच साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Tricity Today | Symbolic

Faridabad News : पड़ोस में रहने वाली पांच साल की बच्ची को चीज खिलाने और मोबाइल खेलने के बहाने दुष्कर्म करने वाले 29 साल के किरायेदार विपिन यादव को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। मुल्जिम विपिन यादव डबुआ कॉलोनी में रहता है। घटना 15 सितंबर 2019 की है।

क्या है पूरा मामला
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि पांच साल की बच्ची डबुआ थानाक्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहती है। पड़ोस में ही 25 साल का विपिन यादव किराये पर रहता है। पीड़िता तीन बहनें हैं। ये सबसे छोटी है। 15 सितंबर 2019 को बच्ची की मां बाथरूम में नहा रही थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य अपने अपने काम से बाहर गए थे। बच्ची अपनी छत पर ही खेल रही थी। इसी दौरान मुल्जिम विपिन यादव ने उसे बुलाया और पांच रुपए देकर चीज खरीदने और मोबाइल दिखाने का झांसा देकर अपने कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया।

बच्ची ने मां को बताया दर्द
कुछ देर बाद बच्ची अपनी मां के पास पहुंची और बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। जब मां ने पूछताछ की तो उसने मुल्जिम के बारे में बताया। पीड़िता की मां इस बारे में पति और पुलिस के जानकारी दी। इस पर ये केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर विपिन यादव को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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