Faridabad News : डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिले में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कारगर कदम उठा रहा है। टारगेट निर्धारित कर महिलाओं को स्वरोजगार दिए जा रहे हैं। स्वयं रोजगार के लिए व्यक्तिगत ऋण स्कीम के जरिये बैंकों से लोन दिलवाकर उन्हें सब्सिडी भी दी जा रही है।
126 महिलाओं को स्वरोजगार देने का लक्ष्य
हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम की जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त आनन्द शर्मा ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए 126 महिलाओं को स्वयं रोजगार देने का टारगेट निर्धारित किया गया है। इनमें 38 बीसी, 48 सामान्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति को शामिल किया गया है।
महिलाओं के लिए हिदायत
जिन महिलाओं की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख से अधिक न हो तथा उनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो, वे महिलाएं ऋण योजना के अन्तर्गत 15 लाख रुपए तक का आवेदन कर सकती हैं। महिला विकास निगम द्वारा ऋण के ब्याज पर 25 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में देगा। सब्सिडी राशि में अधिकतम 10,000 रुपए सामान्य श्रेणी व 25,000 रुपए अनुसूचित जाति की महिलाओं को अनुदान राशि दी जाती है। 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंकों से कराई जाती है।
इन व्यवसायों के लिए दिया जा रहा है ऋण
महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक देशराज ने बताया कि महिलाओं को विभिन्न व्यवसाय जैसे सिलाई कढ़ाई, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक, जनरल स्टोर इत्यादि के लिए शहरी व ग्रामीण पात्रों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।