Faridabad News : युवती को ब्लैकमेल कर कई साल तक शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। बता दें कि दोषी पीड़िता का रिश्ते में चाचा लगता है।
क्या है पूरा मामला
सेक्टर-16 महिला थाने में ओल्ड फरीदाबाद में रहने वाली 22 वर्षीय युवती ने 17 फरवरी 2019 को दी शिकायत में बताया था कि उनके घर पर रिश्ते में चाचा लगने वाला प्रवीन सचदेवा रहता था। प्रवीन प्रापर्टी डीलर था। उसके पास कार थी। वह अक्सर कार सिखाने और कालेज छोड़ने के बहाने उसे ले जाता था। इस दौरान उसने उसे अपनी बातों में फुसला लिया। 15 मई 2015 को प्रवीन उसे अपने दोस्त के घर ले गया और वहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद अक्टूबर 2017 को भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और किसी को बताने पर धमकी दी। डर की वजह से वह चुप रही। 15 फरवरी 2019 को भी वह उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। उसके बाद इस बारे में परिजनों को बताया। उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।