रामलला की प्राण प्रतिष्ठा रोकने के लिए हाईकोर्ट का सहारा, इस शख्स ने दायर की जनहित याचिका

गाजियाबाद से बड़ी खबर : रामलला की प्राण प्रतिष्ठा रोकने के लिए हाईकोर्ट का सहारा, इस शख्स ने दायर की जनहित याचिका

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा रोकने के लिए हाईकोर्ट का सहारा, इस शख्स ने दायर की जनहित याचिका

Tricity Today | कश्यप भोला दास ने जनहित याचिका दायर की है।

Ghaziabad News : गाजियाबाद निवासी एक शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री राम लाल की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए जनहित याचिका दायर की है। शख्स ने अपने द्वारा दी गई याचिका में कई बिंदुओं को शामिल किया है। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई हो सकती है। शख्स ने शंकराचार्य की दलील को भी आधार बनाया है।

यह है पूरा मामला
गाजियाबाद निवासी कश्यप भोला दास ने रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उनके द्वारा बताया गया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पौष माह में किसी प्रकार का पूजा अनुष्ठान नहीं किया जाता है। इस दावे को पुख्ता करने के लिए शंकराचार्य द्वारा उठाए गए मुद्दे को दलील बनाकर पेश किया जाएगा। मंगलवार को याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है इस पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है। उन्होंने जनहित याचिका के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के लिए किसी प्रकार का चंदा नहीं दिया है। यह मंदिर भारत के आम लोगों की आस्था का केंद्र है। भारत के आम लोगों ने मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया है। उन्होंने जनहित याचिका में भारतीय जनता पार्टी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से रोकने की मांग की है।

शंकराचार्य की दलील को किया शामिल
कश्यप भोला दास ने जनहित याचिका दायर करते हुए उसमें कई बिंदुओं को शामिल किया है। उन्होंने बताया कि जनहित याचिका के दो मुख्य बिंदु हैं। जिसमें प्रथम आम लोगों द्वारा दिए गए दान का भारतीय जनता पार्टी द्वारा दुरुपयोग किया जाना और दूसरा बिंदु बताते हुए उन्होंने कहा कि पौष माह में किसी प्रकार का कोई भी हिंदू पूजा अनुष्ठान नहीं किया जाता है। शंकराचार्य भी इसी बात को लेकर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट का इस मुद्दे पर क्या निर्णय आता है।

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