Tricity Today | पुलिस कमिश्नर अजय, स्कूली वाहनों की जांच करते ट्रैफिक पुलिस कर्मी।
Ghaziabad News : पुलिस कमिश्नर अजय मिश्र के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले डग्गामार वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक साथ 76 स्थानों पर चैकिंग की। इस विशेष अभियान में 154 वाहन सीज किए गए हैं। पुलिस आयुक्त अजय मिश्र का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मानकों के विरुद्ध स्कूली वाहनों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। सीज किए गए वाहनों में 79 वैन और 75 ई रिक्शा व ऑटो शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर से अभिभावकों से भी अपील की है कि अपने बच्चों को सुरक्षित और मानकों को पूरा करने वाले वाहनों में ही स्कूल भेजें।
सुबह और दोपहर को हुई कार्रवाई
अपर पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि मानकों के विरुद्ध चल रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के सुबह और दोपहर में कार्रवाई की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई के चलते कई अभिभावकों को अपने बच्चों को खुद स्कूल लेने जाना पड़ा। पुलिस के पहुंचते ही कई स्कूलों के बाहर से वैन और टेंपो चालक अपनी गाड़ी लेकर भाग खड़े हुए। स्कूल की छुट्टी से पहले कई स्कूलों के बाहर पहुंचे यातायात पुलिसकर्मियों ने स्कूल वैनों को उठवा लिया।
इन स्कूलों के बाहर चला अभियान
ट्रैफि पुलिस ने होली चाइल्ड स्कूल, सेंट मैरी स्कूल, सेंट पाल स्कूल समेत कई स्कूलों के बाहर अभियान चलाया। शहर के कई स्कूलों के बच्चों की आवाजाही के लिए बसें नहीं हैं। अभिभावक अपने स्तर से वैन, आटो एवं ई रिक्शा में बच्चों को स्कूल भेजते हैं। स्कूलों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। स्कूल बसों के सख्त गाइड लाइन से बचने के लिए स्कूल ऐसा करते हैं।
स्कूली वाहनों के लिए जरूरी नियम
➤ डीजल वाहन 10 वर्ष तथा पट्रोल या सीएनजी 15 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिये।
➤ वाहन में लोकेशन ट्रैकिंग यंत्र तथा सीसीटीवी होना आवश्यक है।
➤ वाहन के चालक के अतिरिक्त एक परिचालक का होना आवश्यक है।
➤ वाहन में फर्स्ट ऐड किट बॉक्स तथा अग्निशमन यंत्र होना आवश्यक है।
➤ वाहन का फिटनेस तथा परमिट होना आवश्यक है।
➤ चालक के पास समुचित ड्राईविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
➤ वाहन के आगे- पीछे “वाहन में बच्चे हैं” का बोर्ड होना चाहिये।
➤ वाहन की स्पीड लिमिट निर्धारित होनी चाहिये।
➤ चालक एवं परिचालक का सत्यापन होना आवश्यक है।
➤ चालक एवं परिचालक का निर्धारित वर्दी में होना आवश्यक है।