Tricity Today | डेवलपर्स के साथ बैठक लेते जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह।
Ghaziabad News : जनपद में बहुमंजिला इमारतें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं। जमीन के अभाव में वर्टिकल डेवलपमेंट की ओर जाना वक्त की जरूरत है। इसके लिए लिफ्ट की जरूरत बढ़ रही है, लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि लिफ्ट से होने वालों हादसों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इन हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार लिफ्ट - एस्केलेटर अधिनियम-2024 लेकर आई है। अधिनियम इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी पक्ष के ज्यादती न होने पाए। अब इस पर अमल कराना हमारा काम है। यह बातें सोमवार को जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कलेक्ट्रेट में डेवलपर्स, मॉल और मल्टीप्लेक्स संचालकों और आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहीं।
हर प्राणी को भयमुक्त जीवन का अधिकार : इन्द्र विक्रम सिंह
जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति, हर प्राणी को सुरक्षित और भयमुक्त जीवन जीने का अधिकार है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए सभी खुद को इस बात के लिए आश्वस्त करें कि मैं अपने पक्ष पर ऐसी कोई चूक नहीं रहने दूंगा जिससे मेरी या किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा लिफ्ट- एस्केलेटर अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य सुरक्षित और भयमुक्त परिवहन उपलब्ध कराना है और हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है। बैठक में आरडब्लूए फेडरेशन के अध्यक्ष कर्नल टीपी त्यागी और अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में पहुंचे सभी लोगों को अधिनियम की प्रति भी उपलब्ध कराई गई।
एक्ट के अंतर्गत सुरक्षात्मक कदम अवश्य उठाएं : जीडीए सचिव
बैठक में जीडीए सचिव राजेश सिंह ने बताया कि हाई राइज सोसायटी डेवलपर्स समेत अन्य के द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन किए बिना मनमाने ढंग से लिफ्ट और एस्केलेटर संचालित कर रहे हैं, सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग न किए जाने के कारण आवंटियों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अधिनियम के अंतर्गत यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा कि लिफ्ट और एस्केलेटर में किसी तरह की टैक्नीकल कमी ना हो और मानकों के अनुरूप हो।
उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम-2024 की धारा 3 व उसकी उपधारा के अनुसार पंजीकरण के दौरान संबंधित जगह का निरीक्षण कराना होगा। धारा- 4 के अनुसार लिफ्ट या एस्केलेटर के प्रयोण से पूर्व संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी। संबंधित अधिकारी धारा- 5 की उपधाराओें के अनुसार एएमसी, लॉक बुक, सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं, मॉक ड्रिल सहित अन्य बिन्दुओं की जांच करेगा। इसके साथ ही विद्युत व्यवस्था, जीवन बीमा सहित नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु इस अधिनियम में सभी बिन्दुओं का ध्यान रखा गया है।