बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव, नए नियम से क्या होगा फायदा, पढ़िये पूरी रिपोर्ट...

गाजियाबाद से काम की खबर : बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव, नए नियम से क्या होगा फायदा, पढ़िये पूरी रिपोर्ट...

बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव, नए नियम से क्या होगा फायदा, पढ़िये पूरी रिपोर्ट...

Tricity Today | गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

Ghaziabad News : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन किया है। नए संशोधन के तहत नक्शे स्वीकृत किए जाएंगे। अब 300 वर्गमीटर या इससे कम क्षेत्रफल के भूखंडों में पार्किंग बनाने वालों को अतिरिक्त मंजिल के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय शहर में पार्किंग की बढ़ती समस्या को लेकर किया गया है। नए बिल्डिंग बायलॉज को जीडीए की चेयरमैन और मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. से मंजूरी लेने के बाद शासन से स्वीकृत कराया गया है।

यह है पूरा मामला
जीडीए ने संशोधित भवन उपविधि को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) बोर्ड की चेयरमैन और मेरठ मंडल आयुक्त सेल्वा कुमारी जे. से मंजूरी मिलने के बाद इसे शासन के पास भेजा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद संशोधित भवन उपविधि के बाबत शासनादेश जारी किया गया है। विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में मंजूरी दिलाकर संशोधित भवन उपविधि लागू करना था। इसके तहत अब 12 मीटर चौड़ी सड़क पर 300 से 500 वर्गमीटर तक के भूखंड पर स्टिल्ट के साथ 4 फ्लोर मान्य होंगे। 

शहर में पार्किंग की समस्या
300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंड पर मकान में पार्किंग के लिए 2 मीटर ऊंचाई के स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण कराया जा सकेगा। ऐसे में 10.50 से 12.50 मीटर ऊंचाई तक भवन का निर्माण हो सकेगा। अगर भूखंड का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर या इससे अधिक है तो स्टिल्ट में पार्किंग बनाने से बहु आवासीय भवनों का निर्माण 15.50 से 17.50 मीटर ऊंचाई तक किया जा सकेगा। शहर में वाहन पार्किंग की समस्या के चलते अधिकतर लोग घरों के बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी करते हैं। जिस कारण पार्किंग को लेकर झगड़े की संभावना बनी रहती है। नए बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन के बाद अब भवन में पार्किंग बनाना आसान हो जाएगा।

कई कॉलोनियों को होगा फायदा
बदले बिल्डिंग बायलॉज का सबसे अधिक फायदा नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर के दोनों तरफ विकसित होने वाले क्षेत्र को होगा। साथ ही मधुबन-बापूधाम योजना, इंद्रप्रस्थ योजना, कोयल एंक्लेव, वेब सिटी और सनसिटी सहित दर्जनभर कॉलोनियां शामिल हैं। बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव से बिल्डिंग के नीचे पार्किंग के बाद चार मंजिला मकान बनाया जा सकता है। यह केवल बहुमंजिला इमारतों के लिए है। इन इमारतों में मकान खरीदने वाले लोगों को पार्किंग की सुविधाएं भी मिलेंगी।

ऑनलाइन किए गए बदलाव
जीडीए के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित भवन उपविधि को जीडीए बोर्ड अध्यक्ष मंडल आयुक्त से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद शासन को पत्र भेज दिया गया है। नए नियमों के तहत नक्शा स्वीकृत के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर बदलाव करने की प्रक्रिया जारी है। इसमें बहुत कुछ बदलाव भवन उपविधि के अनुसार कर दिए गए हैं। अन्य बदलाव भी जल्द ही कर दिए जाएंगे।

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