536 की जगह बना दिए 670 फ्लैट, जीडीए वीसी और प्रमोटर हाईकोर्ट में तलब 

गाजियाबाद के एक्सप्रेस गार्डन सोसायटी का मामला : 536 की जगह बना दिए 670 फ्लैट, जीडीए वीसी और प्रमोटर हाईकोर्ट में तलब 

536 की जगह बना दिए 670 फ्लैट, जीडीए वीसी और प्रमोटर हाईकोर्ट में तलब 

Tricity Today | एक्सप्रेस गार्डन सोसायटी

Ghaziabad News : इंदिरापुरम क्षेत्र के वैभव खंड में एक्सप्रेस गार्डन सोसायटी के बिल्डर ने जीडीए से 536 फ्लैट का नक्शा पास कराया था। लेकिन, 670 फ्लैट बना दिए। अब इस मामले में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जीडीए वीसी और डीएम राकेश कुमार सिंह के साथ एक्सप्रेस गार्डन सोसायटी के प्रमोटर पंकज गोयल को भी तलब किया है।

यह है पूरा मामला
इंदिरापुरम स्थित वैभव खंड में एक्सप्रेस गार्डन सोसायटी के प्रमोटर पंकज गोयल ने 30 जून 2005 को जीडीए से सोसायटी का नक्शा पास कराया था। उसमें 536 फ्लैट की स्वीकृति दी गई थी। नक्शे पर वर्ष 2018 में अंतिम बार स्वीकृत हुई, लेकिन तब तक प्रमोटर द्वारा सोसाइटी में 134 फ्लैट अधिक बनाने का मामला सामने आया। जिसे लेकर आरडब्ल्यूए ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज ने कहा कि क्यों न इस मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई करते हुए कहा कि सोसाइटी में जीडीए की नाक के नीचे प्रमोटर द्वारा 134 फ्लैट अधिक बना दिए गए और प्राधिकरण के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों न इस मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए? अदालत ने अगली सुनवाई में जीडीए के वीसी, डीएम राकेश कुमार सिंह और एक्सप्रेस गार्डन सोसायटी के प्रमोटर पंकज गोयल को उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। 

जीडीए वीसी का पक्ष
इस मामले में जीडीए के वीसी और डीएम राकेश कुमार सिंह ने सफाई दी है कि यह मामला पहले से ही हाईकोर्ट में चल रहा है। बिल्डर की याचिका पर हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को आदेश दिया कि उसका रिवीजन निरस्त किया जाए। उसका निस्तारीकरण होने तक बिल्डर के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।

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