वाहन चोरी पर लगेगा अंकुश, अब मैकेनिक को देनी होगी आरसी और आईडी

गाजियाबाद से अच्छी पहल : वाहन चोरी पर लगेगा अंकुश, अब मैकेनिक को देनी होगी आरसी और आईडी

वाहन चोरी पर लगेगा अंकुश, अब मैकेनिक को देनी होगी आरसी और आईडी

Tricity Today | SO Preeti Garg & ACP Poonam Mishra

Ghaziabad News : आप किसी की भी कार को मैकेनिक को देकर मरम्मत कराने का ऑर्डर दे सकते हैं, मैकेनिक आपको जानता भी न हो, तो भी वह आपसे कोई कागज नहीं मांगता, लेकिन क्रॉसिंग रिपब्जिक थानाक्षेत्र में अब आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। दरअसल वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के ‌लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने की तेज तर्रार एसओ प्रीति गर्ग ने अपने थानाक्षेत्र के सभी वाहन मैकेनिकों को रिपेयर के लिए वाहन लेते समय उसकी आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) और वाहन स्वामी की फोटो युक्त आर्डडी लेने के निर्देश जारी किए हैं।

चेकिंग से बचने के लिए मैकेनिक पर छोड़ देते हैं वाहन
एसओ प्रीति गर्ग ने बताया कि वाहन चोर इतने शातिर हो गए हैं कि वाहन चोरी कर वे सीधे मैकेनिक के पास जाते हैं और मरम्मत के नाम पर वाहन को उसके पास छोड़ देते हैं। पुलिस चोरी की सूचना पर चैकिंग करती है पर वाहन पकड़ में नहीं आते हैं। दो- चार दिन बाद चोर उक्त वाहन को मैकेनिक से लेकर आराम से निकल जाता है। ऐसे में यदि मैकेनिक वाहन प्राप्त करते समय वाहन की आरसी और वाहन स्वामी की आईडी मांगेंगे तो चोर पकड़ में आ जाएगा। उन्होंने बताया कि थानाक्षेत्र में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर अकुंश लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

मैकेनिक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे
एसओ प्रीति गर्ग ने बताया कि क्षेत्र के सभी वाहन मैकेनिकों को रिकॉर्ड मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं। वह जिस वाहन की मरम्मत करेंगे उसकी आरसी और वाहन स्वामी की आईडी उन्हें अपने रिकॉर्ड में रखनी होगी। पुलिस समय- समय पर यह ‌रिकॉर्ड चेक भी करेगी। अभी तक स्थिति यह है कि कोई भी वाहन रिपेयर होकर चला जाता है तो मैकेनिक के पास उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है। वाहन स्वामी यदि दस्तावेज देने में आनाकानी करेगा तो मैकेनिक इसकी सूचना पुलिस को देगा।

एसीपी ने पहल को सराहा
एसीपी वेव सिटी पूनम मिश्रा ने एसओ क्रॉसिंग रिपब्लिक प्रीति गर्ग की इस पहल को सराहा है। उन्होंने कहा है कि अपने सर्किल के दूसरे थानों में भी वह ऐसी व्यवस्था बनवाने का प्रयास करेंगी, साथ वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करेंगी कि इस व्यवस्था को पूरे जनपद में लागू किया जाए। वाहन चोरी पर अंकुश लगाने में यह व्यवस्था मील का पत्थर साबित होगी। भविष्य भी किसी वाहन की तलाश करनी हो तो मैकेनिक का रिकॉर्ड चैक कर वाहन को ट्रेस करने में मदद मिलेगी।

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