Ghaziabad News : जिले में विद्युत निगम के तीन लाख बकायेदारों को सीधे 135 करोड़ रुपये का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह संभव होगा 15 दिसंबर से आ रही एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) से। ओटीएस के तहत सीधे तौर पर तीन लाख बकाएदारों को 135 करोड़ रुपये के ब्याज से मुक्ति मिल जाएगी। निगम ने योजना के तहत पहले पंजीकरण कराने वालों को छूट का लाभ भी ज्यादा देने की घोषणा की है। अधिक छूट पाने के लिए जानिए आपको क्या करना है।
30 सितंबर तक के बकाएदार होंगे शामिल
विद्युत वितरण मंडल गाजियाबाद के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि निगम द्वारा ''एकमुश्त समाधान योजना'' शुरू की जा रही है, जो विद्युत उपभोक्ता किसी कारणवश अपने विद्युत बिलों का भुगतान 30 सितंबर तक नहीं कर पाए और उन पर विद्युत बिलों का बकाया राजस्व चल रहा है, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है। 15 दिसंबर के शुरू हो रही योजना में पहले पंजीकरण कर बकाएदार ब्याज में अधिकतम सौ प्रतिशत तक छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे होंगे अधिकतम छूट के हकदार
योजना के तहत सभी बकायेदार विद्युत उपभोक्ता अपने मूल बकाया राशि के 30 प्रतिशत तक अपने नजदीकी किसी जन सेवा केन्द्र/सहज केंद्र/सरल केन्द्र /विद्युत विभाग कार्यालय अथवा अथवा www.uppcl.org के वेबसाइट पर लागिन कर बकाया धनराशि एकमुश्त अथवा किस्तों में जमा करा सकते हैं। 15 दिसंबर से शुरू हो रही इस योजना में जल्दी आयें ज्यादा छूट पायें, के तहत जो उपभोक्ता पहले चरण में पंजीकृत हो जायेगा उसको अधिकतम छूट प्राप्त होगी।
जिले में तीन लाख बकाएदारों को मिलेगा लाभ
एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को लाभ जिले में तीन लाख बकाएदारों को मिलेगा। इन बकाएदारों को 135 करोड़ रुपये का ब्याज देने से मुक्ति मिलने के साथ ही छूट भी मिलेगी। सबसे ज्यादा बकाएदार लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर में हैं। जोन - दो में आने वाले इस क्षेत्र के 1.75 लाख उपभोक्ताओं को 127.22 करोड़ रुपये के ब्याज से मुक्ति मिलेगी। ओटीएस योजना में कम से कम 30 और अधिकतम सौ प्रतिशत तक ब्याज माफ किया जाएगा।
जिले में हैं 11 लाख उपभोक्ता
जिले में 11 लाख लाख विद्युत उपभोक्ता हैं। इनमें से कुल 3,06,457 उपभोक्ताओं पर विद्युत बिल का करीब 400 करोड़ रुपये का बकाया है। बकायेदारों को इस कर्ज से निकालने के लिए सरकार की पहल पर 15 दिसंबर से ओटीएस आ रही है। 30 सितंबर, 2024 तक के बकाएदार इस योजना का लाभ 31 जनवरी, 2025 तक उठा सकेंगे, लेकिन पहले पहले आने वालों को विभाग की ओर से अधिक छूट दी जाएगी। चरण और कनेक्शन की श्रेणी के मुताबिक बकाएदारों को योजना का लाभ मिलेगा।
योजना के तीन चरण होंगे
अधीक्षण अभियंता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बकायेदारों के हित के लिए लाई जा रही ओटीएस योजना के तीन चरण होंगे। पहला चरण 15 से 31 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा चरण एक से 15 जनवरी और तीसरा चरण 16 से 31 जनवरी तक चलेगा। चरणवार ब्याज पर छूट का लाभ अलग- अलग होगा। पहले चरण में सबसे अधिक और तीसरे चरण में सबसे कम लाभ दिया जाएगा। अधीक्षण अभियंता ने बकायेदारों से अपील की है कि पहले चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर अधिकतम छूट का लाभ उठाएं।