Google Image | गजियाबाद में बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले को सजा-ए-मौत
Ghaziabad News : गाजियाबाद में 9 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद हत्या करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है। गुरुवार 15 मार्च को गाजियाबाद जिला जज ने यह फैसला सुनाया है। जज साहब का फैसला सुनने के बाद आरोपी जमीन पर बैठ गया था और रोने लगा था। आपको बता दें कि बीते सोमवार 13 मार्च को जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आरोपी को दोषी करार दिया था।
पुलिस की सख्त पैरवी से 5 माह 28 दिनों में आया फैसला
गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा इस मामले में काफी सख्त तरीके से पैरवी की गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(AB)/302 और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। सबूत मिलने की केवल 7 दिनों के भीतर आरोपी कपिल को न्यायालय के सामने पेश किया गया। मोदीनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को कुल 5 माह 28 दिनों में दोषी करार देते हुए जिला न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। मासूम 9 वर्षीय बच्ची के साथ रेप और हत्या करने वाले आरोपी की पहचान कपिल निवासी ग्राम रोरी थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद के रूप में हुई है
क्या है पूरा मामला
गाजियाबाद कोर्ट के सामने विशेष लोक अभियोजक पोस्को अधिनियम संजीव ने बताया कि बीते 18 अगस्त 2022 को मोदीनगर में स्थित एक गांव में रहने वाले कपिल कश्यप ने 6 और 9 साल की बच्ची का अपहरण किया था। अपहरण के बाद आरोपी दोनों को खेत में लेकर चला गया। वहां पर दोनों से रेप का प्रयास किया, लेकिन किसी तरीके से 6 साल की बच्ची आरोपी की पकड़ से छूट कर भाग गई, जबकि 9 साल की बच्ची आरोपी कपिल की हैवानियत की शिकार बन गई। आरोपी ने 9 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने के बाद गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था। अगली सुबह (19 अगस्त 2022) जब गांव वालों ने देखा कि बच्ची की लाश पड़ी हुई है तो मामले की जानकारी पुलिस को दी।
14 गवाह और सबूत पेश हुए
इस मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया और जेल भेज दिया था। इस मामले में कुल 7 दिनों में पुलिस की ओर से पूरी विवेचना करके अपनी अंतिम रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की। सुनवाई के दौरान कुल 14 गवाह पेश हुए थे। गवाह और सबूत के आधार पर आरोपी को सोमवार 13 मार्च 2023 को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 15 मार्च 2023 को सुनवाई करते हुए बच्ची के साथ रेप और हत्या करने वाले आरोपी को सजा-ए-मौत यानी कि फांसी की सजा सुनाई है।