Ghaziabad News : विशेष न्यायधीश भारत सिंह यादव की अदालत शनिवार को एक बड़े अहम मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने किराएदार की चार वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने वाले मकान मालिक को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 हजार रुपये बतौर जुर्माना भी दर्ज करने होंगे। सजा के बारे में जानकारी विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने दी है।
20 मई,2022 की घटना
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि नंदग्राम में रहने वाले ज्ञानेंद्र ने किराएदार की चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी की थी। मासूम के बताने पर उसकी मां की ओर से नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मानवता को शर्मशार करने वाली यह वारदात 20 मई, 2022 को हुई थी। पुलिस ने नामजद ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 41 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। शनिवार को विशेष न्यायधीश (पॉक्सो) की अदालत ने ज्ञानेंद्र को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। बतौर जुर्माना उसे 20 हजार रुपये भी देने होंगे, अदालत ने यह पैसा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।