धूम्रपान और तंबाकू के खिलाफ अभियान चलाकर 46 लोगों पर लगाया जुर्माना, इन मॉलों पर गिरी गाज

Greater Noida West : धूम्रपान और तंबाकू के खिलाफ अभियान चलाकर 46 लोगों पर लगाया जुर्माना, इन मॉलों पर गिरी गाज

धूम्रपान और तंबाकू के खिलाफ अभियान चलाकर 46 लोगों पर लगाया जुर्माना, इन मॉलों पर गिरी गाज

Tricity Today | जांच करते अधिकारी

Greater Noida West : गौतमबुधनगर पुलिस और जिला तंबाकू नियंत्रण समिति ने बुधवार को सिगरेट और तंबाकू के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक मॉल में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की गई। इस दौरान तीन रेस्टोरेंट्स पर जुर्माना लगाया गया। सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने के लिए 46 लोगों पर भी जुर्माना लगाया। अभियान के अंर्तगत कार्यवाही की करते हुए उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं, मालिकों पर जुर्माना भी किया गया साथ ही इस संबंध में जागरूक भी किया गया।

तीन रेस्टोरेंट्स में अवैध रूप से धूम्रपान और तमाकू इत्यादि की थी अनुमति 
जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की सलाहकार डॉ श्वेता खुराना ने बताया कि गौर सिटी के क्षेत्र में धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध) और धारा 6 (नीचे व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध) के लिए कार्यवाही करते हुए 46 जुर्माने लगाए गए थे। जांच के दौरान ग्रेटर नोएडा वेस्ट के तीन रेस्टोरेंट्स में अवैध रूप से धूम्रपान और तमाकू इत्यादि की अनुमति थी। जिन पर कोटपा धारा 4 और 6 के तहत जुर्माना लगाया गया। 

समस्त प्रमुख स्थानों पर सरकार द्वारा निर्धारित चेतावनी लगाना अनिवार्य है
धूम्रपान करने वाली इंसान के स्वास्थ्य और ना करने वाले के लिए भी हानिकारक होता है। साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को धूम्रपान करने की इजाजत नहीं दी जाती है। सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों के प्रवेश द्वार, प्रत्येक सीढियों सभी लिफ्टों के प्रवेश द्वार और समस्त प्रमुख स्थानों पर सरकार द्वारा निर्धारित चेतावनी लगाना अनिवार्य है। निरीक्षण करने पर पाया गया कि गौर सिटी मॉल में संचालित बियर कैफे, स्मोक फैक्टरी, ब्लैक रेस्टोरेन्ट में अवैध रूप से सिगरेट पिने की अनुमति दी गयी थी। जिसके लिए 03 रेस्टोरेन्ट पर जुर्माना किया गया।

डायमेन्ड गैलेक्सी मॉल पर कोटपा 2003 के उल्लंघन पर लगाए 7 जुर्माने
डॉक्टर खुराना ने बताया कि नो स्मोकिंग चेतावनी को प्रदर्शित नहीं करने के लिए कोटपा की धारा 4 के तहत मॉल पर जुर्माना लगाया गया है गौर सिटी -2 के गैलेक्सी नार्थ एव्युन मार्केट में धारा-6 के उल्लंघन पर 04 जुर्माने किए गए साथ ही डायमेन्ड गैलेक्सी मॉल पर कोटपा 2003 के उल्लंघन पर 07 जुर्माने किये गये। इस तरह के हो चक निरीक्षण नियमित अंतराल पर जिले भर में किए जाएंगे

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.