ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दो बच्चों को अनाथ करने वाले कार चालक को दबोचा

ट्राईसिटी टुडे की खबर पर टूटी नोएडा पुलिस की कुंभकर्णी नींद : ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दो बच्चों को अनाथ करने वाले कार चालक को दबोचा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दो बच्चों को अनाथ करने वाले कार चालक को दबोचा

Tricity Today | ट्राईसिटी टुडे की खबर का असर

Greater Noida News : आखिरकार गौतमबुद्ध नगर के सेंट्रल नोएडा जोन पुलिस की नींद टूट गई है। बिसरख थाना क्षेत्र में छोटी दिवाली (30 अक्टूबर) को एक ब्रेजा कार चालक ने तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक महिला को बुरी तरीके से टक्कर मार दी थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही थी। जिसके बाद आपके पसंदीदा न्यूज वेबपोर्टल "ट्राईसिटी टुडे" ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। जिसके बाद नोएडा पुलिस की नींद टूटी और खबर चलने के चंद घंटे बाद ही आरोपी को कार चालक को दबोच लिया। 

कैसे और कब हुआ हादसा
यह मामला बिसरख थाना क्षेत्र का है। यह हादसा बीते 30 अक्टूबर 2024 को हुआ था। हादसे में आरोपी की कार की पहचान UP14DR8002 के रूप में हुई है। इसके अलावा मृतका की पहचान शिल्पी (27) के रूप में हुई है। शिल्पी के पति का नाम विनोद उर्फ सोनू की पत्नी है। शिल्पी मूल रूप से हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के जटपुरा गांव की रहने वाली थी और वर्तमान में गांव बिसरख में रह रही थी। यह घटना 30 अक्टूबर की सुबह 10:41 बजे की है।

सवालों से भरा था एडिशनल डीसीपी हृदेश कठेरिया का बयान
इस मामले में बिसरख थाना प्रभारी को कॉल किया गया था, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया था। जिसके बाद सेंट्रल नोएडा के एडिशनल डीसीपी हृदेश कठेरिया को कॉल किया गया था। उन्होंने बताया, "थाना प्रभारी अभी व्यस्त होंगे। मेरा कॉल भी नहीं उठाया।" उसके बाद एडिशनल डीसीपी से पूछा कि आप जानकारी दे दो तो उन्होंने कहा, "एफआईआर की कॉपी मुझे भेज दो।" उसके बाद हृदेश कठेरिया से पूछा गया कि कितनी देर में आप बता दोगे इस मामले में तो उन्होंने जवाब दिया, "ऐसा है तो यहां आकर पूछ लो। ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि कितना टाइम लगेगा।"

ट्राईसिटी टुडे की खबर चलने के बाद टूटी नोएडा पुलिस की नींद
खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया।  अब पुलिस ने इस मामले में बयान जारी करते हुए बताया है कि बीते 30 अक्टूबर 2024 को थाना बिसरख क्षेत्र में ब्रेजा कार के संबंध में सड़क हादसे का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में वाहन चालक को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।

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