चुनाव को लेकर आमने-सामने आए निवासी और एओए, डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ कोर्ट जाने की बात

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नया बवाल शुरू : चुनाव को लेकर आमने-सामने आए निवासी और एओए, डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ कोर्ट जाने की बात

चुनाव को लेकर आमने-सामने आए निवासी और एओए, डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ कोर्ट जाने की बात

Tricity Today | Gaur City

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में एओए चुनाव को लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल, कल यानी की 2  जून 2024 को एओए का चुनाव है। इस चुनाव में नीतियों के खिलाफ सोसाइटी के निवासी आशुतोष कृष्ण त्रिपाठी डिप्टी रजिस्ट्रार दफ्तर गए। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में बताया कि वर्तमान एओए गलत तरीके से चुनाव कर रही है, लेकिन वर्तमान एओए अध्यक्ष का कहना है कि वह बॉयलॉज के मुताबिक ही चुनाव करवा रहे है। उसके बावजूद अगर उनके द्वारा करवाए गए चुनाव के तरीके को डिप्टी रजिस्ट्रार ने गलत बताया तो वह डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ हाईकोर्ट चले जाएंगे। 

आशुतोष कृष्ण त्रिपाठी ने की यह शिकायत
सोसाइटी के निवासी आशुतोष कृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि एओए गलत तरीके से चुनाव करवाना चाहता है। उनका कहना है कि बायलॉज के मुताबिक संयुक्त अपार्टमेंट मालिक एओए चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। जिसकी रजिस्ट्री पहले हुई, सिर्फ उसी को वोट डालने का अधिकार होता है। आशुतोष कृष्ण त्रिपाठी का कहना है कि आगामी 2 जून को चुनाव है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बायलॉज के मुताबिक वोट डालने के निर्देश दिए है, लेकिन उसके बावजूद डिप्टी रजिस्ट्रार के निर्देशों का एओए अनुपालन कर रहा है। उनका कहना है कि रजिस्ट्री में जिसका नाम पहले है, वह ही वोट दे सकता है।

एओए अध्यक्ष का बयान
वहीं, इस मामले में एओए अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में एओए चुनाव नियमों के मुताबिक हो रहे है। बायलॉज के मुताबिक जो अधिकार संयुक्त अपार्टमेंट मालिक को है। उसी तरीके से वह वोट डालने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उसके बावजूद अगर डिप्टी रजिस्ट्रार इस एओए चुनाव को नियमों का अनुपालन बताएगा तो वह हाईकोर्ट जाएंगे।

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