गंदगी फैलाना इस सोसाइटी को पड़ा भारी, प्राधिकरण ने 20 हजार का लगाया जुर्माना

ग्रेटर नोएडा : गंदगी फैलाना इस सोसाइटी को पड़ा भारी, प्राधिकरण ने 20 हजार का लगाया जुर्माना

गंदगी फैलाना इस सोसाइटी को पड़ा भारी, प्राधिकरण ने 20 हजार का लगाया जुर्माना

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

  • -कूड़े का उचित प्रबंधन न करने पर ग्रेनो प्राधिकरण ने की कार्रवाई
  • -गंदगी फैलाने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों के खिलाफ अभियान जारी
Greater Noida West : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौड़ सिटी वन के छठें एवेन्यू पर 20,200 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा गया है।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह के निर्देश पर जन स्वास्थ्य विभाग कूड़े का उचित प्रबंधन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।

गौड़ सिटी के छठें एवेन्यू का जायजा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के  जन स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक सलिल यादव ने बताया कि बृहस्पतिवार को जनस्वास्थ्य विभाग के प्रबंधक डॉ उमेश चंद्र, सैनेटरी इंस्पेक्टर संजीव विधूड़ी और भारत भूषण, सुपरवाइजर मुदित त्यागी, गौरव नागर व इंद्र नागर की टीम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौड़ सिटी के छठें एवेन्यू का जायजा लिया। सोसाइटी की तरफ से कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं पाया गया, जिसके चलते 20,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

शहर को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम केआर वर्मा ने बताया कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा शर्मा ने कहा है कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.