प्राधिकरण ने गौर बिल्डर पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, अगर सुधार नहीं किया तो लगेगा एक करोड़ रुपए का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

आज की सबसे बड़ी खबर : प्राधिकरण ने गौर बिल्डर पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, अगर सुधार नहीं किया तो लगेगा एक करोड़ रुपए का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

प्राधिकरण ने गौर बिल्डर पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, अगर सुधार नहीं किया तो लगेगा एक करोड़ रुपए का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

Tricity Today | Gaur City

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हरित क्षेत्र में कृत्रिम घास लगाने पर प्राधिकरण ने गौर बिल्डर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं प्राधिकरण ने बिल्डर को 2 महीने के भीतर ग्रीन एरिया विकसित करने का आदेश भी दिया है। अगर तय समय तक काम नहीं हुआ तो प्राधिकरण फिर एक करोड़ रुपए का जुर्माना गौर बिल्डर पर लगाएगा। इस मामले में प्राधिकरण अपने कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। 

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौड़ सिटी सोसाइटी के कई एवेन्यू में बने हरित क्षेत्र में बिल्डर ने कृत्रिम घास लगा दी है। कृत्रिम घास लगाए जाने का यहां के निवासी काफी दिनों से विरोध कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से बार-बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं होने पर यहां के निवासी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने प्राधिकरण से बिल्डर पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही कृत्रिम घास की जगह हरित क्षेत्र विकसित कराने का आदेश दिया।

सीईओ नरेंद्र भूषण ने अपने आदेश मे एसीईओ केके गुप्ता से उन कर्मचारियों के खिलाफ तीन दिन में चार्जशीट जारी करने के लिए कहा है। वही अदालत के आदेश के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हरकत में आ गए। इस मामले में कार्यवाही शुरु कर दी। हाल ही में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया।बिल्डर को कृत्रिम घास हटाकर हरियाली विकसित करने के लिए दो माह का समय दिया है। दो माह में इसे पूरा न करने पर एक करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाने के लिए कहा है। साथ ही मुकदमा भी दर्ज कराने को कहा है।

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