ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी-1 के फर्स्ट एवेन्यू सोसाइटी के निवासियों की मेंटेनेंस शुल्क नहीं बढ़ाने वाली फ्लैट ऑनर्स की मांगों पर अब कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने बिल्डर को निवासियों के साथ मिलकर मेंटेनेंस शुल्क की दर तय करने का आदेश दिया है। मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाने के संबंध में सोसाइटी की अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। एसोसिएशन ने बिल्डर पर आरोप लगाया था कि कोरोना महामारी के दौरान शुल्क बढ़ाने के बाद भी बिल्डर ने सुविधाओं में कमी कर दी। सोसाइटी निवासी इस फैसले से बहुत खुश हैं।
गौर सिटी-1 के फर्स्ट एवेन्यू सोसाइटी की एओए ने कुछ वक्त पहले ही डीएम सुहास एलवाई से इस संबंध में शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि कोरोना की वजह से सभी लोग आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे हैं। पर बिल्डर ने इस बीच सोसाइटी का मेंटेनेंस शुल्क 1.25 रुपये से बढ़ा कर 1.44 रुपये और फिर बढ़ा कर दो रुपये कर दिया। शुल्क बढ़ाने के बाद बिल्डर ने बुनियादी सुविधाओं में कोई सुधार नहीं किया है। उल्टे, बिल्डर ने कई सुविधाएं बंद भी कर दी हैं।
निवासियों की शिकायत पर एडीएम प्रशासन ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एडीएम दिवाकर सिंह ने बिल्डर को आदेश दिया है कि वह निवासियों के साथ मिलकर मेंटेनेंस शुल्क की दर तय करे। इस फैसले के बाद से निवासी काफी खुश हैं। निवासियों का कहना है कि आदेश की कॉपी ई-मेल के माध्यम से बिल्डर को भेज दी गई है। एडीएम ने फैसले में बिल्डर को बढ़ी दरों पर मेंटेनेंस शुल्क लेने पर रोक लगा दिया था। पर निवासियों का कहना है कि बिल्डर एडीएम के फैसले का पालन नहीं कर रहा है।