ट्विन टावर की तर्ज पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनी अवैध इमारत, प्राधिकरण फिर पहुंचा सवालों के घेरे में

बड़ी खबर : ट्विन टावर की तर्ज पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनी अवैध इमारत, प्राधिकरण फिर पहुंचा सवालों के घेरे में

ट्विन टावर की तर्ज पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनी अवैध इमारत, प्राधिकरण फिर पहुंचा सवालों के घेरे में

Tricity Today | हिमालया प्राइड के निवासियों ने किया हंगामा

Greater Noida West : शहर की हिमालया प्राइड हाउसिंग सोसायटी के बिल्डर ने अपना अलग खेल शुरू कर दिया है। नोएडा के सेक्टर-93 में स्थित ट्विन टावर बड़ी मुश्किल से ध्वस्त हुआ था। अब उसी की तर्ज पर हिमालया प्राइड बिल्डर ने अवैध निर्माण कॉमन एरिया में शुरू कर दिया है। बिल्डर ने कॉमन एरिया में एक इमारत खड़ी कर दी है। निवासियों ने इसकी शिकायत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलकर आया।

बिल्डर ने एक टावर अवैध बनाए
हिमालया प्राइड हाउसिंग सोसाइटी के निवासी नरेश नौटियाल का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2012 में सोसाइटी में फ्लैट खरीदा था। उस समय बिल्डर की तरफ से बताया गया था कि हाउसिंग सोसाइटी में केवल A, B, C और D टावर है। नरेश ने बताया कि अब वर्ष 2013 में एक नए टावर बिल्डिंग के द्वारा बनाने शुरू हो गए हैं। यह टावर पूर्ण रूप से अवैध है। बिल्डर ने घर बेचते समय कहा था कि हाउसिंग सोसाइटी में केवल 4 टावर होंगे, लेकिन अब बिल्डर की तरफ से एक अवैध रूप से टावर बनाया जा रहा है। जो कॉमन एरिए में है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की घोर लापरवाही
नरेश ने बताया कि कॉमन एरिया में निर्माण करने की इजाजत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से दी गई थी। यानी कि सीधे तौर पर सबसे पहले गलती तो प्राधिकरण की है, क्योंकि कॉमन एरिया में कोई भी व्यक्ति निर्माण नहीं कर सकता। उसके बाद बिल्डर ने वर्ष 2015 में पेपर के माध्यम से सूचना जारी करवाई कि वह कॉमन एरिया में एक टावर का निर्माण कर रहे हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो वह ऑब्जेक्शन उठा सकता है। इस पर सोसायटी के एक निवासी ने आपत्ति दाखिल की तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कहा, "केवल आप अकेले इस मामले में दखल दे रहे हो।" जिसके बाद उनकी शिकायत को खारिज कर दिया गया।

भूकंप के दौरान बचाव की कोई उम्मीद नहीं
सोसाइटी के निवासी शुभम का कहना है कि कॉमन एरिया में अवैध अतिक्रमण हो रहा है। कॉमन एरिया में एक अवैध टावर बनाया जा रहा हैं। अगर ऐसे में कोई दुर्घटना हो गई तो लोगों की जान जा सकती है। भूकंप के दौरान बचाव की कोई उम्मीद नहीं है। इस तरीके से बिल्डर निवासियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर हादसे में किसी भी निवासी की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार केवल बिल्डर होगा।

बिल्डर ने झूठ बोलकर किया अवैध अतिक्रमण
सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि वर्ष 2016 में लोगों ने पूछा था कि अवैध निर्माण क्यों हो रहा है। इस पर बिल्डर ने कहा था कि कॉमन एरिया में शादी-विवाह करने के लिए हॉल बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन बिल्डर ने हमसे झूठ बोला। अब अवैध बिल्डिंग बनाकर लोगों को बेचा जा रहा है। इस मामले में निवासियों ने प्राधिकरण से शिकायत की है। वहीं, प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमनदीप दुली का कहना है कि निवासियों ने मामले की शिकायत की है। नरेश नौटियाल ने बताया कि वर्ष 2021 में अमनदीप दुली ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई है।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.