ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर मॉल पर लगा 50 हजार रुपए का जुर्माना, जानिए वजह

ट्राईसिटी टुडे की खबर का असर : ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर मॉल पर लगा 50 हजार रुपए का जुर्माना, जानिए वजह

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर मॉल पर लगा 50 हजार रुपए का जुर्माना, जानिए वजह

Google Image | Gaur Mall

Greater Noida West : एक बार फिर आपके पसंदीदा न्यूज़ पोर्टल ट्राईसिटी टुडे की खबर का असर हुआ है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे बड़े और नामी मॉल पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि ट्राईसिटी टुडे ने सोमवार को "गौर सिटी मॉल ट्रीट किए बिना नाले में डाल रहा सीवर, लोगों ने उठाया मुद्दा" शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इस समाचार पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने संज्ञान लिया। अथॉरिटी की टीम ने निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि मॉल का एसटीपी नहीं चल रहा है और सीवेज को बिना ट्रीट किए सीधे नाले में डाला जा रहा है। प्राधिकरण ने मॉल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को तत्काल संचालित करने का आदेश दिया गया है।

क्या है मामला
नेफोवा के वाईस प्रेजिडेंट मनीष कुमार ने ट्राईसिटी टुडे को जानकारी देते हुए शिकायत की थी की गौर सिटी मॉल वाले चोरी चुपके गंदा अनट्रीटिड पानी नाले में डाल में डाल रहे है। जिस वजह से पूरे इलाके में काफी मच्छर पनप गए है और वातावरण दुर्गन्धयुक्त और प्रदूषित हो गया है। नेफोवा संस्था जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुधार के लिए कार्य करती है, एक्शन की डिमांड की और उनकी शिकायत को हमने रिपोर्ट किया और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों से बात की है। 

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारीयों ने लिया एक्शन 
ग्रेटर नोएडा की टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने गहनता से जांच की और पाया के मॉल का एसटीपी नहीं चल रहा है और सीवेज को बिना ट्रीट किए सीधे नाले में डाला जा रहा है। सीनियर मैनेजर चेतराम सिंह का कहना है, "गौर सिटी मॉल वाले दोषी पाए गए है। हमने उन पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। अब हम गौर सिटी मॉल की हर 15-20 दिन में मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अगली बार ये जुर्माना दोगुना होगा।"

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