Greater Noida West : गौर बिल्डर को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने झटका दिया है। एनजीटी कोर्ट ने गौर बिल्डर पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बीते 4 नवंबर को एनजीटी कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें यह फैसला सुनाया गया। पूरा मामला गौर सिटी में स्थित 14 एवेन्यू का है। गौर सिटी में स्थित 14 एवेन्यू के निवासियों ने गौर बिल्डर के खिलाफ एनजीटी कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसके आधार पर यह एक्शन हुआ। आईए हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिरकार क्या है।
प्राधिकरण ने किया था नोटिस जारी
14 एवेन्यू के निवासियों ने बताया कि सोसाइटी के आई टावर के बेसमेंट में बिल्डर की तरफ से गार्बेज सेंटर बना दिया गया। जिसके खिलाफ निवासियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से शिकायत की थी। इस पर प्राधिकरण ने बिल्डर के खिलाफ नोटिस जारी किया था, लेकिन उस पर बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्डर की तरफ से बताया गया था कि प्राधिकरण ने हाई टावर में गार्बेज सेंटर बनाने की अनुमति दी गई हैं।
'कारण बताओ नोटिस' के बाद जुर्माना लगाया
निवासियों ने बताया कि इसके बाद एनजीटी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जिस पर लगातार सुनवाई होती रही। बीते 3 अगस्त को गौर संस बिल्डर को झटका मिला था। एनजीटी कोर्ट ने बिल्डर को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया। कोर्ट ने कहा था कि निवासियों को समस्या हो रही है। उसके बावजूद भी कूड़े का निस्तारण क्यों नहीं किया गया। उसके बाद अब अगली सुनवाई 4 नवंबर को हुई। जिसमें गौर बिल्डर द्वारा कूड़े का सही तरीके से समाधान नहीं करने पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।