कुख्यात सुंदर भाटी समेत 3 को हाईकोर्ट से मिली जमानत, सपा नेता हरेंद्र नागर हत्याकांड में हुई थी उम्रकैद

BIG BREAKING : कुख्यात सुंदर भाटी समेत 3 को हाईकोर्ट से मिली जमानत, सपा नेता हरेंद्र नागर हत्याकांड में हुई थी उम्रकैद

कुख्यात सुंदर भाटी समेत 3 को हाईकोर्ट से मिली जमानत, सपा नेता हरेंद्र नागर हत्याकांड में हुई थी उम्रकैद

Tricity Today | सुंदर भाटी

Greater Noida News : इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुख्यात सुंदर भाटी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दरअसल, समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र नागर हत्याकांड में सुंदर भाटी को आजीवन कारावास हुई थी। सुंदर भाटी और उसके साथियों को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने 5 अप्रैल 2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब सुंदर भाटी समेत 3 लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

इन तीनों को मिली जमानत
मिली जानकारी के मुताबिक सुंदर भाटी के अलावा ऋषिपाल और सिंहराज को भी जमानत मिली है। हरेंद्र नागर और उसके गनर की हत्या के मामले में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जिनमें से 12 लोगों को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुंदर भाटी और उसके साथियों को 5 अप्रैल 2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुंदर भाटी के खिलाफ हरेंद्र नागर हत्याकांड से जुड़ा मुकदमा 18 फरवरी 2015 को दनकौर कोतवाली में दर्ज किया गया था। यह मुकदमा हरेंद्र के भाई रविंद्र ने दर्ज करवाया था।

हत्याकांड के 2249 दिन बाद हुई थी उम्र कैद की सजा
समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र नागर हत्याकांड मामले में लंबी सुनवाई चली। इस दौरान 38 गवाह पेश किए गए थे और 9 ट्रायल हुए। हत्याकांड के 2249 दिन बाद सुंदर भाटी और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गौतमबुद्ध नगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक-1) अनिल कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया था। इस सुनवाई के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिला कारागार के तत्कालीन सुपरीटेंडेंट और 6 पुलिसकर्मी भी गवाह बने थे। अभियोजन पक्ष की तरफ से 89 दस्तावेज सबूत को अदालत में पेश किए गए। तब जाकर सुंदर भाटी और उसके 11 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने सुंदर भाटी और उसके दो अन्य साथियों को जमानत दे दी है।

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