Greater Noida : यमुना प्राधिकरण के 12 हजार से ज्यादा बकायादारों को बड़ी राहत दी गई है। इन 12,000 से ज्यादा आवंटियों का ब्याज माफ कर दिया गया है। इनके लिए पहली सितंबर से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लाएगा। इसमें बकायेदारों का ब्याज माफ होगा। इसमें सभी तरह के आवंटी शामिल होंगे। वहीं, रजिस्ट्री और निर्माण कार्य नहीं करने वालों को अगले साल 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इस दौरान किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस फैसले के दायरे में करीब 30 हजार आवंटी आएंगे। इस तरह इन दोनों फैसलों से 42 हजार आवंटियों व बकायादारों को बड़ा फायदा मिलेगा।
एक सितंबर से ओटीएस में आवेदन करें
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि बोर्ड ने बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना पर मुहर लगा दी है। इस योजना का सभी तरह के आवंटी लाभ ले सकते हैं। इसमें बकायदार आवंटियों का ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना में प्राधिकरण के करीब 12,000 आवंटी लाभ लेने के दायरे में आ जाएंगे। यह योजना 1 सितंबर से लागू करने की तैयारी है। इसमें 31 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। यमुना प्राधिकरण इससे पहले भी ओटीएस योजना लाया था। इसमें 4,000 आवंटियों ने लाभ लिया था। अब आवेदक फिर से पहली सितंबर से आवेदन कर सकेंगे।
31 मार्च 2023 तक रजिस्ट्री पर विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा
यमुना प्राधिकरण ने रजिस्ट्री नहीं करा पाने वाले आवंटियों को एक और मौका दिया है। प्राधिकरण ने अगले साल 31 मार्च तक बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री करवाने की छूट दी है। इसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई तो जुर्माना लगेगा। इसके अलावा जिन आवंटियों का निर्माण कार्य का समय पूरा हो गया है और निर्माण नहीं कराए हैं। उन्हें भी अगले साल 31 मार्च तक का समय दिया गया है। वहीं, यमुना प्राधिकरण ने संपत्ति ट्रांसफर शुल्क को घटा दिया है। प्राधिकरण अभी तक 5 प्रतिशत यह शुल्क वसूल करता है। इस शुल्क में कटौती की गई है। अब यमुना प्राधिकरण ने ट्रांसफर शुल्क 2.5 प्रतिशत वसूल करेगा। यह संपत्ति के मूल्य पर लागू होता है। इसके अलावा विवाहित पुत्रियों के नाम संपत्ति ट्रांसफर में करने में अब शुल्क नहीं लगेगा। अभी तक इसमें शुल्क लिया जाता था।