नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले को 5 साल की कैद, लगा 7 हजार रुपए का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा : नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले को 5 साल की कैद, लगा 7 हजार रुपए का जुर्माना

नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले को 5 साल की कैद, लगा 7 हजार रुपए का जुर्माना

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर कोर्ट

Greater Noida : नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर लेकर फरार हो जाने के आरोपी को जिला न्यायालय ने 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 7,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 20 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पोक्सो दो चंद्रभान श्रीवास्तव ने यह फैसला दिया है।

क्या है पूरा मामला
सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया मामला दनकौर थाने के वर्ष 2017 का है। दनकौर थाने में पीड़ित पिता ने तहरीर देकर बताया कि 3 नवंबर 2017 को वह अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को घर पर छोड़ कर काम पर गया था। शाम को जब वह वापस लौटा तो घर से युवती गायब थी। जिसके बाद उन्होंने अपने परिचितों और रिश्तेदारी में युवती को तलाश किया। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब युवती का कोई पता नहीं चला तो 10 नवंबर 2017 को उन्होंने दनकौर थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 

बुलंदशहर से मिली किशोरी
पुलिस ने युवती को बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात के गांव पहाड़पुर निवासी रविंदर के पास से बरामद किया। पीडि़ता के पिता ने पुलिस को बताया कि रविंदर गांव में कई सालों से फेरी लगाता था। पुलिस ने पीडि़ता को मेडिकल के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसके बाद पुलिस ने मामले की चार्जसीट जिला न्यायालय में पेश की। जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान कई गवाह पेश किए गए। इसके साथ ही बचाव व आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद और सभी गवाहों और सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने रविन्द्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। 

कोर्ट ने सुनाया फैसला
न्यायालय ने आरोपी को धारा 363 में 4 वर्ष की सजा और 3000 का जुर्माना लगाया। वहीं 366 में 5 वर्ष की सजा और 4000 का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 20 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी और पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

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