श्रीकांत त्यागी के लिए बलवा करने वाले सभी 6 युवकों को मिली जमानत, इन धाराओं में हुआ था मुकदमा दर्ज

BIG BEAKING : श्रीकांत त्यागी के लिए बलवा करने वाले सभी 6 युवकों को मिली जमानत, इन धाराओं में हुआ था मुकदमा दर्ज

श्रीकांत त्यागी के लिए बलवा करने वाले सभी 6 युवकों को मिली जमानत, इन धाराओं में हुआ था मुकदमा दर्ज

Tricity Today | File Photo

Greater Noida : श्रीकांत त्यागी के पक्ष में ओमेक्स ग्रैंड हाउसिंग सोसाइटी में बलवा करने पहुंचे 6 युवकों को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने जमानत दे दी है। मंगलवार की सुबह कोर्ट में सुनवाई हुई और सभी छह लोगों को जमानत मिल गई है। इन छह लोगों पर आरोप था कि यह श्रीकांत त्यागी के पक्ष में सोसाइटी में घुसे थे और हंगामा किया था। सोसायटी के निवासियों ने पथराव और लाठीबाजी का आरोप भी लगाया था लेकिन पुलिस ने ऐसे आरोपों का खंडन किया था। इन सभी को बलवा करने के आरोप में जेल भेजा गया था। मंगलवार को सभी युवक कोर्ट के समक्ष पेश किए गए। कोर्ट ने जमानत दे दी हैं।

क्या है पूरा मामला
ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसायटी में श्रीकांत त्यागी के पक्ष में 15-20 युवक 8 अगस्त 2022 की देर रात को घुस गए थे। सोसायटी के निवासियों ने आरोप लगाया था कि श्रीकांत त्यागी के पक्ष में इन युवकों ने हंगामा किया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामा बढ़ते देख इनमें से अधिकतर युवक मौके से फरार हो गए थे, लेकिन निवासियों ने इन 6 लोगों को पकड़ लिया था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और श्रीकांत त्यागी के पक्ष में सोसाइटी में बलवा करने वाले इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने इन सभी छह लोगों को जेल भेज दिया था। आज कोर्ट ने इनको जमानत दे दी है।

परिजन बोले, "हमारे बच्चों को डॉ.महेश शर्मा ने फंसाया"
इस मामले में इन 6 युवकों के परिजनों ने आपके पसंदीदा न्यूज वेबपोर्टल "ट्राईसिटी टुडे" को जानकारी देते हुए बताया था, "हमारे बच्चे श्रीकांत त्यागी के बच्चों को खाना देने गए थे। श्रीकांत त्यागी ने अपने बच्चों का वीडियो वायरल करवाया था। जिसके बाद हमारे बच्चे ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में खाना देने के लिए गए थे।" परिजनों का आरोप लगाते हुए कहा था, "हमारे बच्चों को सांसद डॉ.महेश शर्मा ने फंसाया है। उसकी वजह से ही हमारे बच्चे जेल गए।"

इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर
  1. 147 आईपीसी, बलवा करना
  2. 447 आईपीसी, आपराधिक अतिचार
  3. 504 आईपीसी, गाली गलौज
  4. 506 आईपीसी, जान से मारने की धमकी देने
  5. 323 आईपीसी, जानबूझकर चोट पहुंचाना
  6. 419 आईपीसी, प्रतिरूपण द्वारा छल करना
  7. 34 आईपीसी, एकराय होकर अपराध करना
  8. 332 आईपीसी, लोक सेवक को डराना
  9. 353 आईपीसी, लोक सेवक के काम में बाधा डालना
  10. 120बी आईपीसी, आपराधिक षडयंत्र
  11. 7 क्रिमनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट

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